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मारपीट के आरोपी शासकीय शिक्षक सहित अन्य आरोपियों को 03-03 माह की सजा व जुर्माना

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मारपीट के आरोपी शासकीय शिक्षक सहित अन्य आरोपियों को 03-03 माह की सजा व जुर्माना

बताया गया कि फरियादी भूपेश पटेल पिता रामसजीवन पटेल, आयु-44 वर्ष, निवासी-ग्राम सिहावल, पुलिस चौकी सिहावल, थाना अमिलिया, जिला-सीधी म.प्र. ने पुलिस चौकी सिहावल में इस आशय की मौखिक सूचना दर्ज कराई कि दिनांक 12.07.2019 को समय दिन के लगभग 12:00 बजे वह अपने खेत की मेड़ चढ़ा रहा था। उसके खेत के बगल में अभियुक्त ऊषा पटेल एवं सियावती पटेल उनके खेत की मेड़ चढ़ा रही थी। अभियुक्त ऊषा पटेल ने उसके पुत्र अभियुक्त कमलेश उर्फ कलुआ को आवाज देते हुये कहा कि वह उनके खेत पर मेड़ चढ़ा रहा है। इतने में अभियुक्त कमलेश पटेल उसकी मां से कुदारी लेकर आया और उसे मां, बहन की अश्लील गालियां देते हुये सिर में मारा, जिससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। उसी समय अभियुक्त रामनिहोर पटेल भी आकर हाथ, मुक्कों से मारपीट करने लगा एवं अभियुक्त ऊषा पटेल एवं सियावती पटेल ने उसे पकड़ लिया तथा अभियुक्त कमलेश एवं रामनिहोर हाथ मुक्को से मारने लगे। हल्ला गोहार करने पर अवधेश पटेल एवं आनंद पटेल ने आकर बीच-बचाव किया। अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी थी। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस चौकी सिहावल में देहाती नालसी अपराध क्रमांक 87/2019, धारा 294, 323,506, 34 भारतीय दण्ड संहिता की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई, जिस पर थाना अमिलिया में अपराध क्रमांक 261/2019 अंतर्गत धारा 294, 324 विकल्प में 324/34, 506 भाग-2 भादवि पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 527/2019 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा गोस्वा्मी के द्वारा अभियुक्त कमलेश उर्फ कलुआ पटेल पिता रामनिहोर पटेल, आयु-30 वर्ष, व्यवसाय-शासकीय नौकरी (शिक्षक) को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 324 तथा शेष अभियुक्तगण 2. रामनिहोर पटेल पिता फूलेल प्रसाद पटेल, आयु-51 वर्ष, व्यवसाय-कृषि, 3. ऊषा पटेल पति रामनिहोर पटेल, आयु-50 वर्ष,व्यवसाय-गृहकार्य, एवं 4. सियावती पटेल पिता स्व. राममनोरथ पटेल, आयु- 40 वर्ष, व्यवसाय-गृहकार्य, सभी निवासीगण-ग्राम सिहावल, थाना-अमिलिया, जिला-सीधी, म.प्र. को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 324/34 के अंतर्गत 03-03 माह ( तीन-तीन माह) का सश्रम कारावास तथा 1,000-1,000/-रू. (एक-एक हजार रुपये मात्र) के अर्थदंड से दंडित किया गया। साथ ही अर्थदंड की संपूर्ण राशि 4,000/-रुपये (चार हजार रुपये मात्र) प्रतिकर स्वरूप फरियादी भूपेश पटेल को अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया।

 


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