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हत्या के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

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: हत्या के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

मीडिया सेल प्रभारी, लोक अभियोजन सीधी द्वारा बताया गया कि दिनांक- 20.04.2023 को रात के लगभग 12:00 बजे से 01:00 बजे के बीच ग्राम करमाई दमका टोला थाना मझौली क्षेत्र अंतर्गत अभियुक्त दादूलाल बैगा ने मृतक राजरूप बैगा को अभियुक्त की पत्नी के साथ गलत काम करते देख लिया, जिससे गुस्से में आकर उसने चारपाई के पास पडी लोहे की पहसुल उठाकर मृतक राजरूप के छाती में मार दिया, जिससे मृतक लहू लुहान हो गया और उसके घर से चला गया। हालत गंभीर हो जाने से वह रोड के किनारे बाडी के पास गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। घटना की शिकायत पर थाना मझौली जिला सीधी में अपराध क्रमांक 417/23 अंतर्गत धारा 302, 201 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं मामले की विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय सत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 101/23 में शासन की ओर पैरवी करते हुए लोक अभियोजक श्री सुखेन्द्र द्विवेदी द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त दादूलाल बैगा तनय चन्द्रभान बैगा, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम करमाई, थाना मझौली, जिला सीधी (म0प्र0) को धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

: *मारपीट के आरोपियों को सजा*:

बताया गया कि दिनांक 06.06.2019 को पुलिस चौकी सेमरिया, थाना चुरहट में सी.एच.सी. चुरहट से आहत रामसुमिरन जायसवाल को मारपीट के कारण आयी चोटों के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिसकी जांच में पाया गया कि दिनांक 06.06.2019 को विनोद साकेत अपनी आटो खड़ा करने के लिए रामसुमिरन की जमीन के सामने झोपड़ी बना रहा था, जिसे रामसुमिरन ने मना किया तो विनोद, रजनी, पूनम, अमर व विनोद की पत्नी ने उसके साथ हाथ, मुक्का व डंडा से मारपीट की। जांच उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना चुरहट में अपराध क्रमांक 309/2019 अंतर्गत धारा 323, 324, 34 भा.द.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई व प्रकरण विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 102/21 में शासन की ओर पैरवी करते हुए लोक अभियोजक श्री सुखेन्द्र द्विवेदी द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, जिला सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण 1. विनोद साकेत तनय शिवनन्दन साकेत, उम्र 32 वर्ष, 2. रजनी साकेत पत्नी शिवनन्दन साकेत, उम्र 50 वर्ष, 3. पूनम साकेत पत्नी प्रेमलाल साकेत, उम्र 38 वर्ष, (मृत) 4. अंबिका साकेत तनय शिवनन्दन साकेत, उम्र 22 वर्ष, 5. अमर साकेत तनय शिवनन्दन साकेत, उम्र 29 वर्ष, 6. सुनीता साकेत पत्नी विनोद साकेत, उम्र 21 वर्ष, निवासीगण ग्राम कथरिहा, चौकी सेमरिया, थाना चुरहट, जिला सीधी प्रत्येक को धारा 148 भा.द.सं. के आरोप में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1,000/- 1,000/- रू. अर्थदण्ड एवं धारा 324/149 भा.द.सं. के आरोप में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 4000/- 4,000/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

 

 

 


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