क्राइम

हत्या करने वाले आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा 

ar 728 ad
AR News Live

हत्या करने वाले आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा

 

संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि आज दिनांक 14/03/2024 माननीय न्यायालय श्रीमान विनय कुमार भारद्वाज पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, के द्वारा हत्या करने वाले आरोपी अरजान खान उर्फ महफूज को धारा 302/34, 201 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को धारा 302/34 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से अपर लोक अभियोजक सुश्री प्रीति श्रीवास्तव द्वारा पैरवी की गई है।

 

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 29/07/2019 को फरियादी थाना अशोका गार्डन मे उपस्थिात होकर होकर रिपोर्ट लिखवाई कि दिनांक 27/07/2019 को उसका पुत्र अपनी मित्र आरोपी श्रेयांशी पाण्डेउ से मिलने उसके घर गया था उसके बाद दिनांक 28/07/2019 को फरियादी की पत्नी2 श्रेयांशी के घर पता करने गई वहा उसे कोई नही मिला उसी दौरान फरियादी को फोन पर सूचना प्राप्तक हुई की उसके पुत्र तबयीत खराब है उसे अस्पाताल लेकर जा रहे है थोडी देर बाद मोबाईल पर फोन आया कि आपके पुत्र की मृत्युच हो गई है। उसके बाद फरियादी ने साले को हमीदिया अस्पाताल पुहचने के लिये कहा जिसने हमीदिया अस्प ताल पहुचने पर जानकारी हुई कि पीयूष जैन की डेथ हो गई है पुलिस द्वारा मर्ग क्रमांक 30/19 कायम कर जॉच की गई है जॉच के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी अरजान उर्फ महफूज ने गेती के हत्थे से पियूष के कठोर एवं बोथरे हथियार से सिर मे मारा जिससे उसके सिर मे गभीर चोटे आई और आरोपीगण मोह सद्दाम, जिबरान एवं पल्ल वी द्वारा कमरे मे खून के धब्बेै साफ किये। उक्तक घटना के आधार पर पुलिस थाना अशोका गार्डन द्वारा 462/2019 धारा 302/34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है सम्पूरर्ण विवेचना उपरान्तश अभियोग पत्र माननीय न्या3यालय के समक्ष प्रस्तुीत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्यक एवं तर्को से सहमत होते हुऐ आरोपी अरजान उर्फ महफूज को धारा को धारा 302/34 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्डस एवं धारा 201 भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रू अर्थदंड से दण्डित का निर्णय पारित किया है।


AR News Live
ar 728 ad
ar 728 ad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ar 728 ad
Back to top button