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पॉक्सो के साथ म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधि. 2021 मे हुआ पहली बार कारावास | घर मे घुसकर 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ दुष्कृत्य करने तथा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास

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पॉक्सो के साथ म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधि. 2021 मे हुआ पहली बार कारावास

 

घर मे घुसकर 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ दुष्कृत्य करने तथा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास

इंदौर :- दिनांक 10.08.2023 को माननीय न्यायालय तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती सुरेखा मिश्रा, इंदौर, जिला इंदौर (मध्य‍ प्रदेश) ने थाना हातोद के प्रकरण क्रमांक 243/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी मोहम्मद साबिर उम्र 20 वर्ष, निवासी – इंदौर को धारा 376 (3) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष तथा धारा 450 एवं 506 भा.दं.सं. में 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं म.प्र. धार्मिक स्वततंत्रता 2021 की धारा 3/5 मे 5 वर्ष का सश्रम कारावस तथा कुल 56000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन मे विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई।

नोट – न्यायालय द्वारा 5,0000/ रूपये प्रतिकर राशि एवं संपूर्ण जुर्माना भी पीडित बालिका को दिलवाये जाने की अनुशंसा की ।

टीप – न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे टिप्पणी की कि अभियुक्त द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार कर धमकी दी एवं कपटपूर्ण साधनो द्वारा धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाकर बाध्य किया, यह कृत्य ऐसा है जिस पर उदारतापूर्वक विचार किया गया, तो समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिये उक्त कृत्य के लिये अभियुक्त के प्रति उदारता नही बरती जा सकती ।

अभियोजन कहानी संक्षेप मे इस प्रकार है कि पीडित बालिका द्वारा दिनांक 20-08-2021 को थाना प्रभारी, हातोद को शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया कि घटना 09 सितम्बर 2020 को 03 बजे की है। पीडिता के साथ पढ़ने वाला साबिर खान जिसे वह स्कूल से पहचानती थी. दोपहर के समय उसके घर मिलने आया तो पीडिता ने कहा कि घर में अभी कोई नहीं है. आप फिर कभी आना। तब साबिर ने कहा कि इतनी दूर से आया हूँ एक गिलास पानी तो पीला दो । पानी देकर जब पलटकर अन्दर गई, तो वैसे ही साबिर उसके पीछे घर के अन्दर घुस गया और दरवाजे की कुण्डी लगा दी तब पीडिता ने साबिर से कहा कि तुम अन्दर कैसे आ गये तुरन्त बाहर निकल जाओ, इतने मे उसने मेरा मुंह दबा दिया और चाकू निकाल लिया और कहा चिल्लाचोट की तो यहीं पर गर्दन काट देगा, जिससे मै बहुत डर गई। साबिर ने चाकू की नोक पर उसके साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध दुष्कृंत्यक किया । फिर जाते-जाते साबिर बोला कि यदि यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। वह बहुत डर गई थी. इसलिये किसी से कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिन बाद साबिर उसके घर आया व जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा। पीडिता के मना करने पर उसने कहा कि उस दिन उसने आपत्तिजनक स्थिति में फोटो खीच लिये थे और वीडियो भी बनाया था। अगर जो वह बोलता है वह नहीं करेगी तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके उसे व उसके परिवार को आत्महत्या करने के लिये मजबूर कर देगा मजबूरी के कारण साबिर ने जैसा बोला वह वैसा करती गई। एक दिन साबिर ने कहा कि अब तुझे अपना धर्म बदलकर मुस्लिम बनना पड़ेगा और निकाह भी करना पड़ेगा और नहीं मानी तो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इससे मै बहुत घबरा गई और सारी बातें डरते हुए अपने माता-पिता व भाई को बताई और इन्हें साथ लेकर थाने पर आवेदन लेकर आई । बालिका के उक्त शिकायती आवेदन के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (2)एन), 376 (3), 450, 506 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5 (एल)/6 तथा मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 3/5 का अपराध पाया जाने से एफआईआर पंजीबद्ध की गई व मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़ित बालिका का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। बालिका एवं अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड् से दण्डित किया।

पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी,

जिला इंदौर (म.प्र.)


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