सीधी

31 जुलाई तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा, प्राकृतिक आपदा में मिलेगा आर्थिक संबल: कलेक्टर

ar 728 ad
AR News Live

सीधी। खरीफ सीजन में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर विकास मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 जुलाई की अंतिम तिथि से पहले अधिक से अधिक पात्र किसानों का फसल बीमा सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए ताकि कोई भी पात्र किसान बीमा के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कृषि विभाग, बैंकों और संबंधित एजेंसियों को समन्वित प्रयास करते हुए किसानों को समय पर बीमा कराने में सहयोग देने के निर्देश दिए।

उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास आर.एस. गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले में धान, मक्का, उड़द, तिल, कोदो, अरहर सहित अन्य अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2026 तक कराया जा सकता है। योजना के तहत अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट एवं रोग प्रकोप जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों से फसल क्षति होने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

उन्होंने बताया कि ऋणी किसान अपने संबंधित बैंक या पैक्स के माध्यम से, जबकि गैर-ऋणी किसान कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा पीएमएफबीवाई पोर्टल के जरिए बीमा करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा, बी-1 तथा आवश्यक होने पर फसल बोवाई का स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा।

कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर प्रत्येक पात्र किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाए, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को समय पर आर्थिक राहत मिल सके।

बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक ए.बी. चौधरी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ आशय तिवारी सहित कृषि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


AR News Live
ar 728 ad
ar 728 ad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ar 728 ad
Back to top button