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बस से टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करने के आरोपी चालक एवं वाहन स्वामी को सजा

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बस से टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करने के आरोपी चालक एवं वाहन स्वामी को सजा

बताया गया कि फरियादी लाला साहू तनय रानू प्रसाद साहू उम्र 38 वर्ष निवासी पोखरी डोल थाना बहरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दिनांक 12.09.2023 को मोटरसायकल क्रमांक एमपी53एमजी5797 से बच्चे को एस पब्लिक स्कूल में छोड़ कर वापस घर आ रहा था। समय 10.00 बजे दिन जैसे ही वह मोटरसायकल लेकर जागेश्वर पाण्डेय पोखरा डोल के घर के सामने पहुचा उसी समय एस. पब्लिक स्कूल बस क्र. एमपी53पी0738 का चालक कमलेश उपाध्याय सा. खुटेली का बस को तेज लापरवाही पूर्वक चलाकर मेरी मोटरसायकल में सामने से टक्कर मार कर एक्सीडेन्ट कर दिया। एक्सीडेन्ट से उसके दाहिने गाल, बायी पसली, दाये पैर में घुटना के नीचे चोट आई है। उक्त रिपोर्ट पर थाना बहरी में अपराध क्र. 485/23 अंतर्गत धारा 279, 337 भादवि एवं धारा 5/180, 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पाया गया कि अभियुक्त कमलेश उपाध्याय ने उक्त दिनाँक, समय एवं स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैद्य बीमा के उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर फरियादी लाला साहू को उपहति कारित की। साथ ही सहअभियुक्त शिवबहादुर पाण्डेय ने दिनाँक 19.08.2017 को समय शाम 04:30 बजे के लगभग स्थान ग्राम चमरौहा में, लोक मार्ग पर वाहन प्रिया बस क्रमांक एमपी 66 पी 0440, जिस वाहन का बीमा भी नही था, को अभियुक्त कमलेश उपाध्याय जिसके पास वैध चालन अनुज्ञप्ति पत्र नहीं था, से चलवाया और मानव जीवन को संकटापन्न किया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1771/23 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा आरोपीगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी की न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त वाहन चालक कमलेश उपाध्याय तनय त्रिवेणीराम उपाध्याय उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम खुटेली थाना बहरी को भा0द0सं0 की धारा 279 के अन्तर्गत 1000/- एवं धारा 337 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500/- तथा धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम में 2,000/- कुल 3,500/-(तीन हजार पांच सौ रूपये) तथा अभियुक्त वाहन स्वामी शिवबहादुर पाण्डेय तनय रामयश पाण्डेय उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम नकझर खुर्द थाना बहरी को धारा 5/180 में 5,000/- तथा धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम में 2,000/- कुल 7,000/- (सात हजार रूपये) के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

 

 


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