मारपीट मामले में आरोपी को 1 वर्ष कारावास, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

सीधी। जिले के जमोड़ी थाना क्षेत्र में मारपीट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार 25 मार्च 2024 को ग्राम जमोड़ी खुर्द निवासी ओंमकार प्रसाद तिवारी (37) ने थाना जमोड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पड़ोसी शिवकुमार कुशवाहा आम रास्ते को अपना बताते हुए वहां बाड़ी लगा रहा था। मना करने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए सब्बर से उसके हाथ पर हमला कर दिया और लाठी-डंडों से मारपीट की, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
जांच के दौरान एक्स-रे रिपोर्ट में फ्रैक्चर पाए जाने पर पुलिस ने प्रकरण में धारा 325 भादवि भी जोड़ी और न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी की अदालत ने आरोपी शिवकुमार कुशवाहा (47) निवासी मधुरी कोठार थाना जमोड़ी को धारा 325 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 1 वर्ष के साधारण कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि अपील अवधि समाप्त होने के बाद फरियादी ओंमकार प्रसाद तिवारी को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।




