नाबालिक बच्ची के साथ गलत काम करने आरोपी को हुई की 20 वर्ष की सजा

संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि दिनांक 29/03/2025 माननीय न्यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल विशेष न्यायाधीश महोदय, के द्वारा बलात्कार करने वाले आरोपी सलमान को धारा 376(3), 506 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट मे दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी सलमान को धारा 376(3) भादवि व 3/4 पास्को एक्ट मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड एवं 506 भादवि मे 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुश्री दिव्या शुक्ला एवं श्रीमती ज्योति कुजूर द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
दिनांक 15/09/2021 को अभियोक्त्री अपनी माता के साथ थाना शाहजहानाबाद में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने माँ और भाई-बहन के साथ रहती है। उसके पापा की मृत्यु हो चुकी है। आरोपी सलमान को वह बचपन से जानती है वह उसके पापा के दोस्त है और घर आते-जाते रहते हैं। लगभग 1 साल पहले से आरोपी उसके साथ गलत हरकत करता था, इसलिये वह उसके पास नहीं जाती थी, जब भी वह घर पर अकेली रहती थी तो आरोपी उसे पकड़ लेता था और उसके साथ गलत काम करता था। दिनांक 15/09/2021 को शाम करीबन 5 बजे उसकी माँ और बहन गल्ले का सामान लेने बाजार गये थे तो वह घर में अकेली थी तभी सलमान आया और उससे बाहर वाले स्टाफ रूम की चाबी मांगी और उसने चाबी दे दी फिर आरोपी सलमान ने रूम खोला और उसे पकड़ कर उसकी मर्जी की बिना 4-5 बार गलत काम किया और धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो जान से मारने दूंगा। उक्त घटना के अपराध पर पुलिस थाना शाहजहानाबाद द्वारा अपराध क्रमांक 618/2021 धारा 376,376(2)(n),506,376(3) भादवि व 5/6 पास्को का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क, साक्ष्य एवं दस्तावेजों से सहमत होकर आरोपी सलमान को धारा 376(3) भादवि व 3/4 पास्को एक्ट मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड एवं 506 भादवि मे 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु के अर्थदंड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया।




