मारपीट के आरोपियों को एक वर्ष की सजा

सीधी जिले के थाना बहरी क्षेत्र में 18 अप्रैल 2020 को एक मारपीट के मामले में आरोपियों को एक वर्ष की सजा सुनाई गई। फरियादी पैश्वनी कुमार पाण्डेय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम अमडिहा में सुबह करीब 8:00 बजे, आरोपियों राजरूप कुशवाहा, सागर कुशवाहा और कैलाश यादव के साथ पुरानी बातों को लेकर झगड़ा हुआ। जब उन्होंने झगड़ा करने से रोका, तो आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और फिर राजरूप कुशवाहा ने लाठी से और सागर कुशवाहा ने पत्थर से हमला किया। दोनों ने फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी।
इस मामले में थाना बहरी में अपराध पंजीबद्ध कर जांच की गई। मामले को सशक्त रूप से पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री सीनू वर्मा ने न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने संदेह से परे प्रमाणित किया और अभियुक्तों को दोषी पाया।
अदालत ने आरोपी सागर कुशवाहा (उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम अमडिहा) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। साथ ही, यदि अर्थदंड अदा नहीं किया गया, तो दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
दूसरे आरोपी राजरूप कुशवाहा (उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम अमडिहा) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उन्हें दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
यह निर्णय न्यायालय ने 371/2020 प्रकरण में सुनाया।



