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सीधी शहर के जमोड़ी थाना अंतर्गत पडरा में स्थित भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कराने की शिकायत कोतवाली थाना में लिखित रूप से की गई है।

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सीधी शहर के जमोड़ी थाना अंतर्गत पडरा में स्थित भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कराने की शिकायत कोतवाली थाना में लिखित रूप से की गई है।

 

 

 

लिखित रिपोर्ट में सुशील कुमार मिश्रा पिता रामविशाल मिश्रा निवासी पडरा ने कहा है कि उनकी माता रामकली मिश्रा से षडयंत्र करते हुए उनके स्थान पर दूसरी महिला को रजिस्टार कार्यालय सीधी में उपस्थित कर फोटोग्राफव अंगूठे आदि प्रतिरूपण करते हुए छलपूर्वक फर्जी कूटरचित पावर ऑफ एटार्नी ई पंजीकरण संख्या एमपी 418412023042399673 पंजीयन दिनांक 25 सितंबर 2023 की जांच कराना आवश्यक है। उसके आधार पर ही फरियादी के 1/2 हिस्से की भूमि विक्रय की गई है। ऐसे में षडयंत्रकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर दंडात्मक कार्यवाही की जावे।

 

पीड़ित सुशील कुमार मिश्रा ने बताया कि उसके पिता रामविशाल मिश्रा एवं माता रामकली मिश्रा संयुक्त युक्त कुटुम्ब के सदस्य हैं। संयुक्त कुटुम्ब में माता-पिता के भूमि स्वामित्व में ग्राम पडरा में भूमि स्थित है। जिसमें उसका 1/2 हिस्सा है। फर्जीवाड़ा की जानकारी उसे 4 अक्टूबर 2024 को हुई। जिसमें पंकज मिश्रा पिता प्रदीप कुमार मिश्रा द्वारा उसकी माता रामकली मिश्रा के स्थान पर किसी दूसरी महिला को रजिस्टार कार्यालय सीधी में लाकर उसकी मां की वोटर आईडी लगाकर पडरा स्थित भूमि का फर्जी कूटरचित पावर ऑफ एटार्नी पंकज मिश्रा ने अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया। इसी पावर ऑफ एटानी के आधार पर रामकली मिश्रा के स्वामित्वकी भूमि नंबर 253 रकवा 0.9380 हेण में से 1/3 भाग अर्थात 0.3126 हे. जिसमें फरियादी का 1/2 हिस्सा है जानते हुए पंकज मिश्रा द्वारा बिक्री कर दिया गया है।

 

:हकीकत यह है कि रामकली मिश्रा के द्वारा पंकज मिश्रा के पक्ष में कोई पावर ऑफ एटार्नी का निष्पादन व पंजीयन नहीं कराया गया है और न ही वे पंजीयक कार्यालय में उपस्थि

त हुई।

 


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