रीवा : पूर्व बिछिया थाना व वर्तमान लौर थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा 15.50 क्विंटल गांजा की तस्करी मामले में कि गईं विवेचना कार्यवाही उपरांत 7 आरोपियो को न्यायालय ने सुनाया 12 वर्ष का सश्रम कारावास, एवं 1-1 लाख रुपए का लगाया गया अर्थदंड..*

*रीवा : पूर्व बिछिया थाना व वर्तमान लौर थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा 15.50 क्विंटल गांजा की तस्करी मामले में कि गईं विवेचना कार्यवाही उपरांत 7 आरोपियो को न्यायालय ने सुनाया 12 वर्ष का सश्रम कारावास, एवं 1-1 लाख रुपए का लगाया गया अर्थदंड..*
थाना प्रभारी लौर ने गांजा तस्करी अपराध मामले में विवेचना कर अपराधियों को पहुँचाया उनके अंजाम तक,
प्राप्त जानकारी के अनुसार..दिनांक 04/06/2021 में रीवा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रहे राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर थाना प्रभारी बिछिया जगदीश सिंह ठाकुर एवं हमराह स्टाफ के द्वारा सिलपरा बायपास तिराहा पर उड़ीसा से प्रयागराज की ओर जा रहे भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा की खेप को व आगे रैकी कर रही बलेनो कार एवं पीछे आ रहे ट्रक कन्टेनर को घेराबंदी कर वाहनों में सवार आरोपियो को पकड़कर बलेनो कार एवं कण्टेनर में लोड 15.50 क्विंटल मादक पदार्थ गांजा बरामद होने पर सभी आरोपियों के कब्जे से जप्त मादक पदार्थ गांजा के मामले में वर्तमान थाना प्रभारी लौर जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा बिछिया रीवा में पदस्थापना के दौरान पकड़े गए करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ गांजा की सम्पूर्ण सुसंगत विवेचना कार्यवाही एवं न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा
*आरोपी -* 1- वसीम खान पिता शकील अहमद 25 वर्ष निवासी सैसपुर थाना बिलारी जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश,
2- यूनुस खान पिता छोटे खान उम्र 19 वर्ष निवासी शतरंज थाना बिलारी जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश,
3- राजेश सिंह पिता लालमणि सिंह 42 वर्ष निवासी बीड़ा थाना सेमरिया रीवा,
4- बिक्रम सिंह बैंस पिता छोटे लाल सिंह 46 वर्ष निवासी गाजन थाना रामपुर बघेलान सतना ,
5- आनंद साकेत पिता बेनी साकेत 35 वर्ष निवासी बीड़ा सेमरिया रीवा,
6- अनन्त पटेल पिता ददन पटेल उम्र 34 निवासी बीड़ा सेमरिया रीवा,
7- निसार खान उर्फ जुम्मा 40 वर्ष निवासी कब्रिस्तान रुस्तम नगर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास व एक – एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है, विशेष न्यायाधीश केशव सिंह के न्यायालय से सुनाया गया अहम फैसला।




