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ऑपरेशन मुश्कान के तहत नाबालिक अपहृता को राजस्थान से दास्तांयाब कर किया परिजनों के सुपुर्द*

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*ऑपरेशन मुश्कान के तहत नाबालिक अपहृता को राजस्थान से दास्तांयाब कर किया परिजनों के सुपुर्द*

 

*।। नाबालिक को बहला फुसलाकार मानव दुर्व्यपार करने वाले आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार।।*

रिपोर्ट👉 अरुण मिश्रा

सीधी l पुलिस अधीक्षक डॉ रविंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी श्री अरविन्द श्रीवास्तव व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुख्यालय सीधी श्री नारायण कुमरे के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी कोतवाली निरी. अभिषेक उपाध्याय के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा नाबालिक को दास्तयाब कर मानव दुर्व्यपार में सम्मिलित आरोपियों को किये गिरफ्तार

 

*मामला विवरण:-* दिनाँक 08.09.23 को फरियादी ने थाना कोतवाली आकर अपने 14 वर्षीय वालिका के लापता होने की रिपोर्ट लेख करायी जिसकी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 363 भा. द. वि. का अपराध कायम कर विवेचना में लिया जाकर पता तलाश प्रारम्भ की गई लेकिन अपहृता दस्तयाब नहीं हो पाई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लापता नाबालिक बालिकाओ की डायरियो की समीक्षा की गई एवं टीम गठित कर दास्तांयाबी हेतु निर्देशित किया गया जिस पर थाना प्रभारी द्वारा एक टीम गठित कर टीम को अपहृता की पतासाजी हेतु लगाया गया जो गठित टीम को गोपनीय सूत्रो से अपहृता के गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अपहृता को गायब कर मानव तस्करी गिरोह को विक्रय कर दिया गया है। दौरान विवेचना पता चला कि संदेही सूर्यभान (परिवर्तित नाम) के द्वारा अपहृता को अपने प्रेमजाल में फसाया जाकर शादी का झांसा देकर अपने जीजा सूरज परिवर्तित नाम के घर पर रखवा दिया गया है जिसे 4 माह तक बहला फुसला कर रखे रहे और सिगरौली के ही दिनेश (परिवर्तित नाम), माखन (परिवर्तित नाम) के माध्यम से राजस्थान के उमंग (परिवर्तित नाम) के साथ एक लाख 50 हजार रू/ मे लडकी का सौदा तय कर लिये तथा सभी लोग नाबालिक लडकी उम्र 14 वर्ष को अपने साथ राजस्थान ले गये और राजस्थान में उमंग (परिवर्तित नाम) के सुपुर्द कर दिये जिसे पुलिस टीम द्वारा दस्तयाब किया जाकर आये साक्ष्यों के आधार पर मानव तस्करी में शामिल सदस्य सूर्यभान (परिवर्तित नाम) निवासी सीधी, सूरज (परिवर्तित नाम), दिनेश (परिवर्तित नाम), माखन (परिवर्तित नाम) तीनो निवासी सिगरौली तथा उमंग (परिवर्तित नाम) निवासी राजस्थान को गिरफ्तार किया जाकर धारा 386 (क),368,370,370(क),376 (2)(n),376(D), 120 B IPC तथा 3/4 पोक्सो एक्ट का इजाफा किया जाकर आरोपीगणो को माननीय न्यायालय पेश किया जाता है।


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