क्राइम

सिर पर बियर की बॉटल मारकर चोट पहुंचाने वाले आरोपीगण को हुआ 6-6 माह का कारावास

ar 728 ad
AR News Live

इंदौर :- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 04.08.2023 को माननीय न्यायालय श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव न्याायाधीश महोदय, इंदौर, जिला इंदौर ने थाना सराफा के अपराधिक प्रकरण क्रमांक 5056/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण 01, सचिन उर्फ गोलु मराठा उम्र 25 वर्ष निवासी लसूडिया इंदौर 02. किशोर तेली उम्र 20 वर्ष निवासी द्वारकापुरी इंदौर को धारा 324/34 भा.दं.सं. में प्रत्ये क आरोपीगण को 6-6 माह के कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अभिषेक जैन द्वारा की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि फरियादी रोहित तंवर ने थाने उपस्थित होकर सूचना दी कि दिनांक 26.05.22 को युनिक अस्पताल के पास चाय की दुकान पर चाय पीने लगभग 11 बजे गया था तभी गोलू मराठा और किशोर उसके पास आए और बोले कि तुने जो हम लोगो के खिलाफ रावजीबाजार मे रिपोर्ट लिखाई है उसमे खर्चा लग रहा है उस खर्चे के 1000 रूपये देना पडेंगे । जब उसने देने से इनकार किया तो वह उसे गंदी गंदी गालिया देने लगे और गोलु ने बियर से उसे सिर पर मारा जिससे उसे चोट आई और कहा कि आज तो बच गया अब सामने मिला तो जान से खत्म कर देंगे । फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना सराफा मे आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रं 77/2022 अंतर्गत धारा 294, 327, 323, एवं 506 भाग दो सहपठित धारा 34 भा.दं.सं का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्तगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया।

 


AR News Live
ar 728 ad
ar 728 ad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ar 728 ad
Back to top button