नाबालिक बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को हुआ 3 वर्ष सश्रम कारावास

इंदौर – जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि आज दिनांक को माननीय न्याlयालय – श्री निलेश यादव, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ,देपालपुर जिला इंदौर ने थाना देपालपुर, जिला इंदौर के विशेष प्रकरण क्रमांक 37/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी मेहरबान पिता निर्भय सिंह आयु 32 वर्ष, निवासी देपालपुर इंदौर को धारा 354 भा.दं.वि. एवं 7/8 पॉक्सो एक्टर में 3-3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000-2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शिवनाथसिंह मावई द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 19.04.2018 को समय शाम 16.00 बजे के लगभग की बात है। पीड़िता अपने नानाजी के यहां रहती है। उक्त दिनांक उसके नानाजी रिश्तेदारी में गये थे तथा मामा खेत पर गये थे और घर पर उसकी मामी और वह थी उनके घर पर सामने के राधेश्याम के घर से नली के द्वारा पानी आता है। शाम करीब 4 बजे उसकी मामी उससे बोली कि पीड़िता सामने के मकान से नली चालू करके आ जाओ तो पीडिता सामने के मकान में नली चालू करने गयी। सामने वाले के घर पर भी उस दिन कोई नहीं था। सभी लोग शादी में गये थे पर बाहर का हॉल जहां पर नली बगैरह लगी हुई थी वह खुला था। पीडिता नली चालू कर रही थी तभी वहां पर काम करने वाला मेहरबान सिंह सोलंकी आया और आते से ही बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया. पीडिता चिल्लाने लगी तो आरोपी ने दूसरे हाथ से पीड़िता का मुंह दबा दिया और सीने पर हाथ फेरने लगा जो पीड़िता को बहुत बुरा लगा। पीड़िता आरोपी को धक्का देकर वहां से भाग आई तो आरोपी बोल रहा था कि पीड़िता यह बात अगर किसी को बतायी तो जान से खत्म कर देगा पीडिता बहुत घबरा गयी थी और घर पर आकर अपनी मामी को सारी बात बतायी खेत पर से पीड़िता के मामा और शादी से नानाजी के घर पर आने पर पीडिता ने उन्हें घटना के बारे में बातें बतायी। उसके बाद पीड़िता ने थाना देपालपुर आकर रिपोर्ट दर्ज करायी। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर थाना देपालपुर के अप. क. 124 / 2018 अंतर्गत भा.द.स. की धारा 354, 354 ए (1). 506 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया बाद में प्रकरण में भा.द.स. की धारा 452 का ईजाफा किया गया अन्वेषणोपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। । जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।




