सीधी दुष्कर्म मामला: आरोपी को शेष जीवनकाल तक आजीवन कारावास, पीड़िता को मिला मुआवज़ा

सीधी (म.प्र.)। सीधी जिले में दुष्कर्म मामले पर विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को शेष जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने पीड़िता को आर्थिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी पारित किया।
सीधी दुष्कर्म मामला: कैसे हुई वारदात
10 अगस्त 2024 की रात पीड़िता अपनी मौसी के घर आई हुई थी। इस दौरान आरोपी ने बाइक से बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले जाकर अमरपुर के पास जबरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार देगा।
सीधी दुष्कर्म मामला: रिपोर्ट और विवेचना
कुछ दिनों बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी और फिर थाना बहरी में मामला दर्ज कराया गया। थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 0530/2024 दर्ज कर विवेचना शुरू की और आरोप पत्र विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट सीधी में प्रस्तुत किया।
सीधी दुष्कर्म मामला: अदालत का सख्त फैसला
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट सीधी ने अभियुक्त को धारा 65(1) बीएनएस एवं धारा 5(एन)/6 एवं 18 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध कर दिया। अदालत ने उसे शेष जीवनकाल तक आजीवन कारावास और ₹25,000 अर्थदंड से दंडित किया।
सीधी दुष्कर्म मामला: पीड़िता को मिलेगा मुआवज़ा
अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी को निर्देशित किया गया कि पीड़िता को ₹1,00,000 प्रतिकर राशि उपलब्ध कराई जाए।
सीधी दुष्कर्म मामला: न्याय से समाज को संदेश
यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने वाला है बल्कि समाज में यह संदेश भी देता है कि नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों को कठोरतम सजा से गुजरना होगा।




