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दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा

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दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा

बताया गया कि दिनांक 13.02.2024 को अभियोक्त्री द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मझौली में लेख करायी कि उसकी उम्र-16 वर्ष है। दिनांक 12.02.2024 को समय करीब 03:00 बजे दोपहर वह अपने घर से चुरहट पैसा चेक करने आयी थी। वहां पर उसकी बहन का चाचा ससुर और उनका लड़का अभियुक्त भी था, उसे देखकर उसकी बहन का चाचा ससुर हाल चाल पूछा और बोला कि उसका लड़का उसे घर तक छोड़ देगा। अभियोक्त्री अभियुक्त को पहले से जानती थी अभियुक्त रिश्ते में उसकी दीदी का देवर लगता है जिस कारण वह उसके साथ मोटरसाइकिल में बैठ गई। फिर अभियुक्त उसे उसके घर तरफ न ले जाकर नवोदय विद्यालय चुरहट तरफ ले गया और रोड के किनारे उसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करने लगा तथा उसकी छाती में जबदस्ती इधर-उधर हाथ लगाया व दुष्कर्म किया। वह अभियुक्त को मना कर रही थी और हाथ झिटक रही थी। छेड़छाड़ के दौरान अभियोक्त्री के पीठ, गाल, दाहिने हाथ की कलाई में, बायें हाथ के कंधे में खरोचदार चोटें आई। बाद में अभियुक्त उससे कह रहा था कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगा। उसने घर पहुंचकर घटना की पूरी बात अपनी मां एवं बड़े पिताजी को बताई थी। उक्त पर से थाना चुरहट द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र.-105/2024 अंतर्गत भा.दं.सं. की धारा 354, 354(क), 506 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 9(एन)/10 में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्र.क्र. 29/2024 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त ‘X’ को धारा 8 एवं धारा 5(एन)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 22,000/-रूपए के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि 22,000/- रूपये अभियोक्त्री को प्रतिकर के रूप में अपील अवधि उपरांत अपील न होने की दशा में प्रतिकर स्वरूप प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया। इसके अतिरिक्तं रू. 50,000/- प्रतिकर के रूप में अदा किये जाने के परिप्रेक्ष्य में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला सीधी म.प्र. को पत्र सहित निर्णय की प्रति प्रेषित की गई।

 

मीडिया सेल प्रभारी

जिला अभियोजन कार्यालय, सीधी (म.प्र.)


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