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दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना

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दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना

 

शाजापुर। माननीय न्यायालय प्रथम अतिरिक्‍त सत्र न्याायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम शाजापुर द्वारा आरोपी बद्रीलाल पिता गणपत आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम रिजावता थाना मो0 बडोदिया को भादवि की धारा 376(2) (एन) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेश सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि, पीडिता के भाई ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 07.01.2021 को रात्रि को पूरा परिवार घर पर सो रहे थे व रात्रि 02.30 बजे के लगभग लाईट आने से वह खेत पर पानी देने चला गया था। बाद में सुबह 07.30 बजे वह घर पर आया, तो उसकी मां ने बताया कि उसकी बहन रात्रि में घर पर नहीं थी। उसने इधर-उधर आसपास पड़ौस में तलाश किया, कोई पता नहीं चला। उसने आरोपी द्वारा पीडिता को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने संबंधी सूचना दिनांक 07.01.2021 को थाना मो. बडोदिया पर दी । उक्त सूचना पर से थाना मो. बड़ोदिया पर गुम इंसान बाद अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीडिता को ईंट भट्टे भांग्या इंदौर से उपनिरीक्षक थाना मो. बडोदिया द्वारा दस्तयाब किया जाकर संदेही बद्रीलाल पिता गणपत के साथ मो. बडोदिया पर लाया गया। पीडिता द्वारा उसके कथन में बताया गया कि दिनांक 06.01.2021 को बद्रीलाल का फोन आया और बोला कि उसे मिलना है रात करीबन 11:30 बजे बद्रीलाल उसके घर के बाहर आया, वह उससे मिलने गई, बद्रीलाल ने बोला कि चल मेरे साथ चल और उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया व हाथ पकड़ कर पैदल पैदल उसे जबदरस्ती सारंगपुर बस स्टेशन लेकर गया ।जहां पर उसका मुंह खोल दिया तथा वह हाथ पकड़कर उसे बस में बैठाकर इंदौर लेकर गया। इंदौर के पास भांग्या ईट भट्टे पर बनी टापरी में एक रात रखा, जहां पर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया व दूसरे दिन उज्जैन लेकर गया वहां किसी मोहल्ले में आरोपी बद्रीलाल ने कमरा किराये से लिया व उसे वहां पर रखा। वहां पर भी बद्रीलाल ने उसके साथ बलात्कार किया। सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया था।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्री रमेश सोलंकी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया।

 

 


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