बलात्कार का प्रयास करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास

बलात्कार का प्रयास करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास बताया गया कि अभियोक्त्री उम्र 17 वर्ष ने थाना मझौली में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि दिनांक 22.02.2020 को सुबह 8:00 बजे के लगभग वह शौच के लिये ग्राम भैसवाही स्कूल तरफ गई थी। मझौली तरफ से अमेढिया तरफ एक लडका जा रहा था, जिसे देखकर वह रोड के किनारे उस लडके की तरफ पीठकर के खडी हो गई, वह लडका उसके पास पहॅुचा और उसे धक्का मारकर जमीन में गिरा दिया और गलत काम करने की नियत से उसके उपर चढ गया, वह चिल्लाने की कोशिश करने लगी तो उसका मुंह दबा लिया, वह किसी तरह से अपने मुंह से उसका हाथ हटाकर चिल्लाई तो पास के घर से अरूण उर्फ दादू सिंह और लालजी सिंह आये तब वह लडका उसे छोडकर भाग गया। दादू सिंह ने उस लडके का नाम उसे जीतेन्द्र लोनी बताया है। उक्त मौखिक सूचना के आधार थाना मझौली में आरोपी जीतेन्द्र लोनी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 97/2020 धारा 354 भा.दं.वि. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 एवं 3(2)(द), 3(1)(w)(i) scst act के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। जहां प्रकरण में शासन की ओर से शसक्त पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा करते हुए अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वपरूप न्यायालयीन सत्र प्र.क्र. 77/20 में माननीय न्या यालय द्वारा अभियुक्त जीतेन्द्र लोनी तनय भैयालाल लोनी उम्र-25 वर्ष, निवासी ग्राम बघउ, थाना कमर्जी, जिला-सीधी (म0प्र0) को पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के आरोप में तीन वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 1000/- रूपये के अर्थदंड से एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में तीन माह के सश्रम कारावास से एवं scst act की धारा 3(2)(va) के आरोप में तीन वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 1000/- रुपये के अर्थदंड, अर्थदंड के व्यतिक्रम में तीन माह के सश्रम कारावास से एवं धारा 3(1)(w)(i) scst act के आरोप में 6 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
मारपीट के आरोपी को जुर्माने की सजा
बतया गया कि दिनांक 28.07.2017 को दोपहर के 03:00 बजे स्थान बल्हया, थाना अमिलिया, जिला सीधी म.प्र. स्थित फरियादिया सुनीता विश्वकर्मा पत्नी पप्पू उर्फ हीरालाल विश्वकर्मा, उम्र-40 वर्ष, के घर के पास अभियुक्त रामकुमार पटेल पिता ददई पटेल, उम्र-40 वर्ष, निवासी ग्राम बल्हया, चैकी सिहावल, थाना अमिलिया, जिला सीधी (म.प्र.) ने अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे बुलाया एवं घर के अंदर घुसकर फरियादिया के साथ लाठी डण्डे से मारपीट किया एवं दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित किया। घटना की शिकायत पर थाना अमिलिया में अपराध क्र. 179/17 पंजीबद्ध की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा गोस्वाामी के द्वारा करते हुए अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वारूप न्यायालयीन प्र.क्र. 809/17 में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 323 भादवि में दोषी पाते हुए 1,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
अवैध शराब विक्रय के मामले में सजा
अभियुक्त श्रीमती बबली भुजवा पत्नी छोटेलाल भुजवा, उम्र-35 वर्ष, निवासी ग्राम बघवारी, थाना जमोड़ी, जिला सीधी (म0प्र0) दिनांक 05.03.2023 को लगभग 15:30 बजे, स्थान ग्राम बघवारी में आरोपिया अपने घर के सामने, थाना जमोड़ी, जिला सीधी (म.प्र.) के क्षेत्र में अपने आधिपत्य में अवैघ रूप से विक्रय हेतु 5 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब रखे हुये पायी गई, जिन्हें रखने एवं विक्रय करने बाबत् उसके पास वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी। पुलिस द्वारा थाना जमोडी में मामला दर्ज कर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्याायालय द्वारा प्रकरण क्र. 252/23 में दोषी की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को दृष्टिगत रखते हुए उसे मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अधीन दण्डनीय आरोप हेतु 1300/- (एक हजार तीन सौ रूपये) के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुश्री सीनू वर्मा द्वारा की गई।




