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अवयस्क अभियोक्त्री को भगा ले जाने एवं बलात्कार के मामले में आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा

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अवयस्क अभियोक्त्री को भगा ले जाने एवं बलात्कार के मामले में आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा

बताया गया कि अवयस्क अभियोक्त्री दिनांक 23/01/2023 को अपने घर से विजय घाट मेला जाने का कहकर दोपहर निकली एवं वापस नही आयी, आस-पडोस व नाते रिश्तेतदारी में पता करने पर कोई पता नही चला तो अभियोक्त्री के पिता ने थाना मझौली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसलाकर उसकी पुत्री को कहीं भगा ले गया है। पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 11.02.2023 को अभियोक्त्री को दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया गया , जहां अभियोक्त्री ने बताया कि अभियुक्त लल्ला उर्फ संतोष सिह नायक के द्वारा शादी का झांसा देकर उसे भगा ले जाकर अपने घर में पत्नी की तरह रखकर प्रतिदिन उसके साथ गलम काम (बलात्कार) किया। उक्त विवेचना के आधार पर थाना मझौली के अपराध क्र. 57/23 में अंतर्गत धारा 363, 366, 376(2)(n) भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 75/23 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा मामला संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्याायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) सीधी के द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी लल्ला उर्फ संतोष सिंह नायक तनय नेम सिंह नायक, उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम टूंडला, जिला फिरोजाबाद, उ.प्र. को धारा 366 भादवि एवं 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कठोर कारावास, जिसका अभिप्राय आरोपी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास होगा एवं 25,000/- रू. अर्थदण्ड, की सजा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि रू. 25,000/- क्षतिपूर्ति स्वरूप अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् अभियोक्त्री को प्रदान किये जाने का भी आदेश पारित किया गया। साथ ही 50,000/- की अतिरिक्त राशि प्रतिकर स्वरूप दिलाये जाने का भी आदेश पारित किया गया।


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