सीधी में मारपीट के दो मामलों में सजा, आरोपियों को छह-छह माह का कारावास

सीधी। जिले में मारपीट के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए छह-छह माह के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
जमीन विवाद में मारपीट, दो आरोपियों को सजा
पहला मामला थाना बहरी क्षेत्र के ग्राम अमरपुर का है। फरियादी चिंतामणि नामदेव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 7 अगस्त 2021 को सुबह करीब 9 बजे गांव के रमेश रजक और मुन्ना रजक उर्फ देवराज रजक उसकी जमीन की मेड़ काट रहे थे। मना करने पर दोनों ने गाली-गलौज करते हुए फरियादी और उसके पिता के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी।
मामले में पुलिस ने धारा 294, 323, 325 और 506 के तहत केस दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए छह-छह माह के सश्रम कारावास और 1000-1000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
हंसिया से हमला करने वाले आरोपी को भी छह माह की सजा
दूसरा मामला थाना अमिलिया क्षेत्र के ग्राम भोरौ का है। फरियादी दिवाकर विश्वकर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 सितंबर 2022 को दुर्गा पंडाल के पास बैठने के दौरान राकेश द्विवेदी ने पुरानी रंजिश के चलते गाली-गलौज की और हंसिया से हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय में पेश किया।
अदालत ने आरोपी राकेश द्विवेदी को दोषी पाते हुए छह माह के सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
दोनों मामलों में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पूजा गोस्वामी ने पैरवी की।




