क्राइम

डकैती के आरोपियों को 10 वर्ष की सजा

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: *डकैती के आरोपियों को 10 वर्ष की सजा*:
बताया गया कि दिनांक 03.07.2021 को फरियादी / आहत सूरज उर्फ हार्दिक सोनी ने अस्पताल चौकी सीधी मे इस आशय की सूचना दर्ज कराई कि वह ग्राम मझौली वार्ड क्रमांक 14 का निवासी है। अपने निवास घर के सामने गीता ज्वेलर्स नाम की दुकान चलाता है। दिनांक 02.07.2021 को रोजाना की तरह खाना पीकर खाकर दुकान के अंदर सोया था तभी रात के करीब 02:00 बजे घर के पीछे वाले गेट को तोडकर पांच – सात लोग उसकी दुकान के अंदर घुस आये, तब उसकी नींद खुली, तो उसे चादर से ढक कर लाठी डण्डे, तलवार व अन्य धारदार हथियार से उसके सिर व बदन पर हत्या के आशय से मारने लगे व रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिये और धमकी दिये कि अगर हल्ला गोहार किये तो जान से मार देगें। उसके बाद दुकान के अंदर रखे सोने-चांदी के जेवरात जिनमें से 2 किलो सोने के नये व पुराने बने आभूषण, कीमती करीब 75 लाख रूपये एवं 30 किलो चांदी के नये व पुराने बने आभूषण कीमती करीब 15 लाख रूपये एवं 50-60 हजार रूपये नगदी लूट व डकैती करके भाग गये। घटना की सूचना पर थाना मझौली में अपराध क्रमांक 615/21 अंतर्गत धारा 450, 395, 397, 307 भादवि पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई एवं अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 10/2022 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश किशोर पाण्डेय सीधी द्वारा आरोपीगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण बूढा सिंह पारधी तनय मेहीलाल सिंह पारधी उम्र 45 वर्ष निवासी मण्डरा थाना पिपरई जिला अशोकनगर एवं दौलत सिंह पारधी तनय उदय सिंह पारधी उम्र 60 वर्ष निवासी विलायतकला थाना बडवारा जिला कटनी म.प्र. को धारा 412, 457, 395/397 एवं 307 भादवि के आरोप में क्रमश: कुल 10 वर्ष एवं 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं क्रमश: 16,000/- एवं 10,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मीडिया सेल प्रभारी
जिला अभियोजन कार्यालय, सीधी (म.प्र.)


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