पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास

सीधी। जिला अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पाए गए आरोपी मनोज उर्फ लाला साकेत (27 वर्ष) को आजीवन सश्रम कारावास और ₹500 का जुर्माना लगाया है। यह फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय, रामपुर नैकिन ने सुनाया।
हत्या की पूरी घटना
मृतका रोशनी साकेत की शादी ग्राम रैदुआरिया, थाना रामपुर नैकिन निवासी मनोज साकेत से हुई थी। दोनों की तीन वर्षीय बेटी भी है।
12 मई 2021 को सुबह 10 बजे रोशनी ने अपने भाई अरुण साकेत को फोन कर बताया कि उसका पति गाली-गलौज और मारपीट कर रहा है। सूचना मिलने पर अरुण अपने माता-पिता को बताकर बहन के ससुराल पहुंचा, जहां उसने अपनी बहन को पति से झगड़ते देखा। उसी दौरान, आरोपी मनोज ने गुस्से में आकर टांगी से रोशनी के गर्दन और सिर पर वार कर दिया, जिससे वह मौके पर गिर गई।
भाई अरुण ने तुरंत 108 एंबुलेंस बुलाकर रोशनी को रामपुर नैकिन अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई।
मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया
घटना की सूचना पर थाना रामपुर नैकिन में धारा 302 भादवि के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक ने इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित कर गहन विवेचना के निर्देश दिए। जांच पूरी होने के बाद, आरोपी के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
अपर लोक अभियोजक आदित्य प्रताप सिंह की प्रभावी पैरवी के बाद, अदालत ने आरोपी को संदेह से परे दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।



