सीधी कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म में उम्रकैद, छेड़छाड़ में 3 साल की सजा

Sidhi court verdict: सीधी जिले में नाबालिग बालिकाओं से जुड़े दो गंभीर मामलों में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है। एक मामले में दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद, जबकि दूसरे मामले में छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है।
दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्रकैद
जानकारी के अनुसार, थाना बहरी क्षेत्र में 9 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था।
परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
न्यायालय में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए
- 10 वर्ष का कठोर कारावास (धारा 366)
- POCSO एक्ट के तहत आजीवन कारावास
- ₹25,000 अर्थदंड
की सजा सुनाई गई। साथ ही पीड़िता को क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया गया है।
छेड़छाड़ मामले में 3 साल की सजा
दूसरा मामला थाना चुरहट क्षेत्र का है, जहां आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ की थी। घटना के समय पीड़िता घर पर अकेली थी।
आरोपी ने जबरदस्ती घर में प्रवेश कर अभद्रता की और विरोध करने पर धमकी भी दी। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया।
सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए
- 3 वर्ष का कठोर कारावास
- ₹2,500 अर्थदंड
की सजा सुनाई है।
अदालत का सख्त संदेश
दोनों मामलों में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नाबालिगों के खिलाफ अपराधों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।




