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संत रविदास स्वरोजगार योजना, भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना के लिए आवेदन आमंत्रित

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संत रविदास स्वरोजगार योजना, भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना के लिए आवेदन आमंत्रित

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समस्त पोर्टल से ऑनलाइन करना होगा आवेदन

 

रिपोर्ट👉 अरुण मिश्रा

 

सीधी l कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सह.वि.स. ने जानकारी देकर बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वरोजगार योजना अन्तर्गत म.प्र. अनुसूचित जाति राज्य सहकारी वित्त एवं विकास निगम भोपाल के द्वारा जिले को लक्ष्य पूर्ति किये जाने हेतु पत्र जारी किया है। दिनांक 25.06.2024 को डी.एल.सी.सी. की बैठक में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि स्वरोजगार योजना मे प्राप्त लक्ष्यारूप स्वीकृत/वितरण किये जाने हेतु योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाना है व लक्ष्य के अनुरूप हितग्राहियों का सम्बधित बैंको में आवेदन कराकर स्वीकृत व वितरण का कार्य शत प्रतिशत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अनु.जाति हितग्राहियों को सूचित किया गया है कि जो व्यक्ति व्यवसाय करना चाहते है वह समस्त पोर्टल एम.पी. आनलाईन के माध्यम से जिले के किसी भी कियोस्क सेंटर से स्वरोजगार हेतु आवेदन किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित जिला सीधी मे सम्पर्क कर सकते हैं।

 

योजनाओं की जानकारी

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संत रविदास स्वरोजगार योजना – ऐसे अनुसूचित जाति के सदस्य जिनकी उम्र 18 से 45 साल के मध्य हो परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक न हो तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास उत्तीर्ण हो, योजनान्तर्गत 01 लाख से 50 लाख की परियोजनाओं के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण लिया जा सकता है। भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना – ऐसे अनुसूचित जाति के सदस्य जो आयकर दाता न हो, जिनकी उम्र 18 से 55 साल के मध्य हो उन्हें सभी प्रकार के स्वरोजगार गतिविधियो हेतु राशि रूपये 10 हजार से 1 लाख तक की परियोजनाओ के लिये बैंको के माध्यम से ऋण लिया जा सकता है।

 

सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना – योजना अन्तर्गत समूह की महिला सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग से हो (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र सलग्न करना अनिवार्य होगा)। सदस्य की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। समूह के सदस्य की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रूपये 55 हजार तथा ग्रामीण क्षेत्र मे रूपये 40 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिये अथवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रमाण पत्र धारी योजना का लाभ लेने के लिये पात्र है। एक परिवार से एक ही सदस्य इस योजना का पात्र होगा। योजनाओं हेतु आवश्यक दस्तावेज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कापी, कोटेशन, परियोजना प्रतिवेदन आवश्यक है।


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