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पत्‍नी की हत्‍या करने वाले आरोपी पति को हुआ आजीवन कारावास

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पत्‍नी की हत्‍या करने वाले आरोपी पति को हुआ आजीवन कारावास

इंदौर – जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्‍तव, ने बताया कि दिनांक 27.06.2024 को माननीय न्‍यायालय- श्री हिदायत उल्‍ला खान, अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय, देपालपुर, जिला इंदौर ने थाना बेटमा, जिला इंदौर के सत्र प्रकरण क्रमांक 52/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी रवि मोहनिया, निवासी बेटमा, जिला इंदौर को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं कुल 5000/- रुपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री शिवनाथसिंह मावई, देपालपुर, जिला इंदौर द्वारा की गई।

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार कि 08.02.2019 को सूचनाकर्ता/फरियादी दिनेश डांगी ने थाना आकर सूचना दी कि वह अपनी बहन अन्नु के घर गया तो जैसे ही घर में घुसा कि उसकी बहन अन्नु बेहोश अवस्था में चित्त पड़ी हुई थी तथा उसका जीजा आरोपी रवि मृतिका के पास में खड़ा था। उसने उसके जीजा आरोपी रवि से पूछा कि अन्नु को क्या हुआ है तो उसका जीजा (आरोपी) बोला कि वह भी अभी घर पर आया है, उसे नहीं मालूम तो फरियादी दिनेश ने अन्नु को हिलाकर चेक किया तो अन्नु के गले पर एक निशान था और उसकी बहन हिल-डुल व बोल नहीं रही थी, फिर उसने राकेश, जितेन्द्र, भागीरथ व भारत को बुलाया व उसकी बहन अन्नु को बेहोश हालत में सरकारी अस्पताल बेटमा लेकर गये, जहाँ डॉक्टर चौधरी ने उसकी बहन को मृत घोषित कर दिया। फरियादी के द्वारा उसकी बहन अन्नु की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने की रिपोर्ट लिखायी जाने पर थाना बेटमा के मर्ग क्रमांक 07/19 धारा 174 जा.फौ. कायम कर जाँच में लिया गया। मर्ग जाँच के दौरान मृतिका का शव पंचनामा कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा बनाया गया। शव पंचनामा के समय शव को देखते हुये मृतिका के गले में सूजन होकर गला दबाने जैसे चोट के निशान होना पाया गया था। शव परीक्षण रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु गला दबाने के कारण दम घुटने से होना बताया। मर्ग जाँच के दौरान साक्षी पवन, राकेश, दिनेश, भारत के कथन लेख किये गये। उक्त साक्षीगण के कथनों एवं मर्ग जाँच में पाई गई परिस्थितियों के आधार पर पाया कि दिनांक 08.02.2019 को मृतिका अन्नु से उसके पति आरोपी रवि ने झगड़ा करते हुये गुस्से में आकर गला दबाकर हत्या की है, जिसके आधार पर थाना बेटमा के अपराध क्रमांक 55/2019 अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अपराध की विवेचना में घटनास्थल से एक स्टील की कैंची तथा एक दुपट्टा तथा एक अन्य दुपट्टा ज़ब्‍त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर से अभियुक्‍त को उक्‍त दंड से दंडित किया गया।

 

 


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