क्राइम

105 किलो महुआ लाहन एवं 10 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब जब्त

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105 किलो महुआ लाहन एवं 10 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब जब्त

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दोषियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध

 

रिपोर्ट👉 अरुण मिश्रा

 

सीधी l कलेक्टर श्री स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री सत्येन्द्र सिंह परिहार के मार्गदर्शन मेंं वृत्त सीधी के अंतर्गत अवैध शराब के संग्रहण एवं विक्रय की सूचना मिलने पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान सीधी के मड़रिया में स्यामवती साकेत के रिहायशी मकान से 30 किलो महुआ लहान, बुटई साकेत के रिहायसी मकान से 15 किलो महुआ लहान, गांव सेमरिया में शीला कुशवाह के रिहायशी मकान से हाथ भट्टी शराब 10 लीटर एवं गांव कुबरी मे बेनीप्रसाद जायसवाल के रिहायशी मकान से 60 किलो महुआ लाहन बरामद कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया ।

आज की कार्यवाही में कुल 105 किलो महुआ लाहन एवं 10 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब ,रामपुर नैकिन में ग्राम झांझ में राहुल पटेल की दुकान से 12 पाव देसी प्लेन मदिरा बरामद किया जिसकी कुल कीमत 12840 रुपए हैं।

 

कार्यवाही के दौरान जिला आबकारी अधिकारी श्री सत्येन्द्र सिंह परिहार,वृत्त प्रभारी सीधी श्री गोकुल प्रसाद मेघवाल, वृत्त मझोली प्रभारी श्रीमती अंजली मिश्रा, आबकारी प्रधान आरक्षक श्री श्यामबहादुर सिंह ,आबकारी आरक्षक श्री गौरव उपाध्याय, श्री कमाल नारायण मौर्य का सराहनीय योगदान रहा।


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