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चोरी करने वाले आरोपी की अब खैर नही घर मे घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को हुई 01 वर्ष की सजा 

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चोरी करने वाले आरोपी की अब खैर नही

घर मे घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को हुई 01 वर्ष की सजा

 

संभागीय जनसम्‍पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी, भोपाल द्वारा बताया कि आज दिनांक 13/10/2023 माननीय न्‍यायालय श्री भारत सिंह रघुवंशी न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के द्वारा आरोपी बंटी उर्फ इब्राहिम  को धारा 457, 380 भादवि  में के  अपराध में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी बंटी उर्फ इब्राहिम को धारा 457 व 380  भादवि में 01-01  वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू  अर्थदण्‍ड के दण्‍ड से दण्डित किया गया । उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी  सहायक जिला  लोक अभियोजन अधिकारी  श्रीमती प्रियंका उपाध्‍याय  द्वारा की गई है ।

 

घटना का संक्षिप्‍त  विवरण :- दिनांक 05/07/2013 को फरियादी अपने घर का ताला लगाकर दिल्‍ली गया था दिनांक 08/08/2013 को वापस अपने घर लोटा तो देखा कि मकान के नीचे की बाउण्‍डी  टूटी हुई थी और फरियादी ने घर का दरवाजा तोडकर के देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पडता था और अलमारी का सामान बिखरा हुआ था । घर का सामान चेक करने पर सोने का हार, चादी के जेवर, टाईटिन की तीन घण्डियॉ और नगदी चार हजार रूपये, 786 नंबर का लॉकेट एवं लाईसेंसी रिवाल्‍वर के कारतूस नही थे जिसे कोई अज्ञात व्‍यक्ति चोरी करके ले गया उक्‍त घटना की सूचना पुलिस थाना कोहेफिजा को दी पुलिस द्वारा अज्ञात चोर के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया उक्‍त घटना का मौका नक्‍शा व तैयार आरोपी की पहचान कर अपराध क्रमांक 376/2013  धारा 457, 380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया थाना द्वारा सम्‍पूर्ण विवेचना उपरान्‍त अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया । माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत किये गये साक्ष्‍य, तथ्‍यों, वस्‍तुओं व दस्‍तोवजों एवं तर्को से सहमत होते हुये हुये आरोपी बंटी उर्फ इब्राहिम को धारा 457 व 380  भादवि में 01-01  वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू  अर्थदण्‍ड के दण्‍ड से दण्डित का निर्णय पारित किया गया है।

 

 


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