क्राइम

आवश्यक एवं ज्वलनशील वस्तुओं की कालाबाजारी पर सीधी पुलिस की बड़ी कार्यवाही 510 लीटर डीजल/पेट्रोल मय परिवहन में प्रयुक्त वाहन कुल कीमती 7 लाख रुपये जप्त

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रिपोर्ट –  अरुण मिश्रा 

सीधी l पुलिस अधीक्षक डॉ रविन्द्र वर्मा के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी सुश्री अंजूलता पटले के मार्गदर्शन में मिलावटखोर एवं कालाबजारी करने वालो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम ने आवश्यक एवं ज्वलनशील वस्तुओं की कालाबाजारी करने वाले आरोपी के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही कर 415 लीटर डीज़ल, 95 लीटर पेट्रोल एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन कुल कीमती 7 लाख रूपये किये जप्त।

 

*घटना का संक्षिप्त विवरण* दिनांक 15.06.2023 को कमर्जी पुलिस को दौरान रात्रि गस्त कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक मारुती सुजुकी ईको सफेद रंग की कार जिसका नम्बर एमपी 53 सीए 8617 है में बिना कंटेनर एवं बिना सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ साधारण डिब्बा में भरकर वाहन में लोड कर विक्रय हेतु तुर्रा तरफ से होते हुये बढ़ौना लेकर जाने वाला है। मुखविर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर मुखबिर सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु रवाना होकर तुर्रा पहाड़ के नीचे रूक कर इंतजार करने लगे तभी मुखबिर के बताए अनुसार मारूती सफेद रंग की आते हुयी दिखायी दी जिसे रोक कर चेक किया जो उक्त मारुती सुजुकी ईको सफेद रंग क्रमांक एमपी 53 सीए 8617 मे पीछे तरफ 03 अदद प्लास्टिक जरीकेन जिसमें 02 जरीकेन 80 लीटर एवं 01 जरीकेन 25 लीटर तथा वाहन के बीच में 35-35 लीटर की 07 जरीकेन एवं 80 लीटर का एक जरीकेन मिला जो मारूती वाहन चालक का नाम पता पूछा गया जो अपना नाम सुरेश कुमार गुप्ता पिता चूड़ामणि गुप्ता उम्र 23 वर्ष निवासी बढौना एवं उसके पास बैठे व्यक्ति का नाम पूछा गया जो अपना नाम योगेश कुमार सोनी पिता अशोक कुमार सोनी उम्र 24 वर्ष निवासी बढौना थाना कमर्जी जिला सीधी होना बताया जिससे वाहन के अंदर रखा डिब्बा को खुलवाकर स्वयं व गवाहानों से पहचान कराया गया जो गवाहानों द्वारा प्लास्टिक के 35-35 लीटर के दो जरीकेन एवं 25 लीटर के एक जरीकेन में ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल होना बताये एवं 35-35 लीटर के 05 जरीकेन व एवं 80 लीटर के 03 जरीकेनो में ज्वलनशील पदार्थ डीजल होना बताया जिससे चालक सुरेश कुमार गुप्ता से डीजल व पेट्रोल रखने व परिवहन करने के संबन्ध मे वैध कागजात व क्रय पर्ची की मांग की गयी जो नही होना बताया जिससे चालक सुरेश कुमार गुप्ता एवं योगेश कुमार सोनी द्वारा उक्त डीजल व पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ को लापरवाही पूर्वक परिवहन करने एव म०प्र० उच्च वेग डीजल पेट्रोल परिवहन वितरण विक्रय नियंत्रण आदेश एवं पैट्रोलियम नियम का उल्लंघन करने करते पाये जाने पर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दडनीय अपराध होने से मौके पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मारुती सुजुकी ईको सफेद रंग की जिसका नम्बर एमपी 53 सीए 8617 कीमती 06 लाख 50 हजार रुपये, ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल कुल 95 लीटर कीमती 10450/- रुपये एवं ज्वलनशील पदार्थ डीजल कुल 415 लीटर कीमती 37350/- रुपये कुल कीमती 6,97,800/- जप्त कर विवेचना में लिया गया है।

 

उक्त कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम का सराहनीय योगदान रहा है।


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