क्राइममध्य प्रदेश

अवयस्‍क अभियोक्‍त्री से दुष्‍कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

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अवयस्‍क अभियोक्‍त्री से दुष्‍कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

बताया गया कि 15 वर्षीय अवयस्क अभियोक्त्री ने उसकी मां एवं बब्बा के साथ थाना आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 16.04.2024 को समय करीबन 10:00 बजे रात में उसकी सहेली के भाई के साथ अपनी सहेली के घर पर प्रसाद लेने जा रही थी तभी रास्ते में उसके गांव का आरोपी-X जो रिश्ते में उसका चाचा लगता है, अपनी मोटर सायकिल पर मिला और उन दोनों को रोककर पूछने लगा कि वे दोनों कहां जा रहे है। उनके बताने पर उन्हें धमकाने लगा और बोला कि वे दोनों इतनी रात को घर से भाग रहे है। उनके मना करने पर उन्हें धमकाया और सहेली के भाई को वहीं छोड़कर उसे अपनी मोटरसायकिल में बैठाया और बोला उसे घर पहुंचा देगा तब अभियोक्त्री डर के कारण आरोपी की मोटरसायकिल में बैठ गई फिर आरोपी उसे घर न ले जाकर बड़ी नहर के किनारे जंगल में ले गया और वहां पर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) करने का प्रयास करने लगा। अभियोक्त्री ने मना किया और रोका तो उसे धमकी दिया कि उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा और उसे बदनाम कर देगा वरना जैसा वह कहता है वैसा करें। उसके बाद आरोपी X अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने लगा। इस बीच अपने बचाव में अभियोक्त्री ने आरोपी के सिर के बाल नोचें और हाथ पैर मारती रही लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा और जबरदस्ती बलात्कार करने के बाद फिर उसे अपनी मोटर सायकिल में बैठाकर लाया और घर से कुछ दूरी पर लाकर छोड़ दिया और उसे धमकी दिया कि किसी से बतायेगी तो जान से खत्म कर देगा। उसी समय अभियोक्त्री की मां उसे ढूंढते हुए उधर ही आ रही थी तब वह अपनी मां को मिलकर पूरी बात बतायी फिर घर आकर उसने अपने बब्बा, दादी एवं पिताजी को पूरी बात बतायी। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट पर थाना चुरहट में अपराध क्रमांक 330/2024 अंतर्गत धारा 376(3), 376(2)(च), 506 भा.द.सं. एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3, 4, 5(एन), 6 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया गया। अभियोक्त्री के जेएमएफसी चुरहट न्यायालय में धारा 164 सीआरपीसी के कथन कराये गये। आरोपी X को गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण कराया गया। अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किये गए। अभियोक्त्री की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। जप्तशुदा माल को परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. सागर भेजा गया। शेष अनुसंधान पश्चात् आरोपी के विरूद्ध धारा- 376(3), 376(2)(च), 506 भा.दं. सं. एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3, 4, 5(एन), 6 के अन्तर्गत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 40/2024 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री प्रशान्‍त कुमार पाण्‍डेय के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश, पॉक्‍सो एक्‍ट सीधी के द्वारा अभियुक्‍त X उम्र 36 वर्ष जिला सीधी को धारा 341, 506 भाग दो, 366 भादवि में दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000/- रूपए के अर्थदण्‍ड तथा 3/4(2) पॉक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000/- रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि 22,000/-रूपये अभियोक्त्री को अपील अवधि पश्चात अपील न होने की स्थिति में अभियोक्त्री को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया। इसके अतिरिक्‍त जाये। इसके अतिरिक्‍त अभियोक्त्री को 50,000/- (पचास हजार रूपये) प्रतिकर के रूप में अदा किये जाने के परिप्रेक्ष्य में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला सीधी म.प्र. को पत्र सहित निर्णय की प्रति प्रेषित की गई। प्रकरण में साक्षियों को आहूत किये जाने हेतु संमंस/वारण्‍ट आर. 519 धर्मेन्‍द्र सिंह द्वारा जारी किये गये।

(2). *डण्‍डे से मारपीट करने वाले आरोपियों को 6-6 माह की सजा*

मझौली, बताया गया कि फरियादी गीता साकेत पति बहोरी साकेत उम्र-35 वर्ष,निवासी ग्राम बोदारी थाना मझौली, जिला सीधी(म.प्र.) द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि 22.10.2020 रात साढ़े 8 बजे वह अपने घर से शौच क्रिया करने के लिये बाहर जा रही थी तभी विजय साकेत एवं रामराज साकेत द्वारा उसके साथ गाली गलौचकर हाथ पकड़कर पटक दिया तथा लाठी से नाक के बगल में मारपीट की एवं विजय साकेत द्वारा लाठी से कमर में मारपीट की गई हल्ला गुहार करने पर सोनू साकेत, संजय द्वारा बीच बचाव किया गया तब अभियुक्तगण द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मझौली में अपराध क्र. 852/20 अंतर्गत धारा 294, 324, 506, 34 भादव‍ि कायम किया गया एवं संपूर्ण विवेचना पश्‍चात् अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय मझौली में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 669/2020 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री ओमप्रकाश बागरी के द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली द्वारा अभियुक्‍तगण 1. विजय कुमार साकेत पिता बाबूलाल साकेत उम्र-30 वर्ष, 2. रामराज साकेत पिता रामनरेश साकेत उम्र-25 वर्ष दोनों निवासी ग्राम बोदारी थाना मझौली, जिला सीधी (म0प्र0) को धारा 324 विकल्पित धारा 324/34 भा0द0वि0 के आरोप में दोनो आरोपियों को 06-06 माह के सश्रम कारावास व 700/- 700/- रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(1) के अधीन अभियुक्तगण के द्वारा जमा की गई अर्थदण्ड की राशि 1400/-रूपये आहत को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात् प्रदान किये जाने का भी आदेश पारित किया गया।

 

 

 


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