पिस्टल से फायर कर हत्या का प्रयास करने के मामले में 07 वर्ष का कठोर कारावास

पिस्टल से फायर कर हत्या का प्रयास करने के मामले में 07 वर्ष का कठोर कारावास
बताया गया कि फरियादी अनबालागान उर्फ अम्बू द्वारा थाना जमोडी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दिनांक 02.05.2020 को सुबह लगभग 07:30 बजे अपने घर पर था, तभी उसका पडोसी अरूण कुमार मिश्रा पुराने जमीनी विवाद को लेकर उससे मां-बहन की गंदी-गंदी गाली देने लगा, गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने अपने पास रखे पिस्टल से उसे जान से मारने की नीयत से दो फायर किया। फरियादी पिस्ट्ल देखकर नीचे बैठ गया जिससे उसकी जान बच गई। फायर की आवाज सुनकर आसपास के लोगो ने बीच बचाव किया। अभियुक्त बोल रहा था कि आज तो बच गया है, अगली बार जान से खत्म कर दूंगा। उक्त रिपोर्ट पर थाना जमोडी में अपराध क्र. 159/20 अंतर्गत धारा 294, 506 भाग-2, 307 भादवि एवं धारा 25, 27 आयुध अधिनियम में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 73/20 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा मामला संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी की न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी अरूण कुमार मिश्रा तनय हृदयलाल मिश्रा, उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम मधुरी कोठार, थाना जमोडी, जिला-सीधी को धारा 307 भादवि के तहत 07 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,000/-रूपये के अर्थदण्ड, धारा 25(1बी)ए आयुध अधिनियम के तहत 02 वर्ष के सश्रम करावास एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के तहत 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा किये जाने पर उक्त् राशि में से 5,000/- रूपये फरियादी अनबालागान उर्फ अम्बू को अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में प्रदान किये जाने का भी आदेश पारित किया गया |




