क्राइम

चौकी प्रभारी मड़वास उनि केदार परौहा के नेतृत्व में मझौली पुलिस ने लोक सेवक के पद का प्रतिरूपण कर कपट पूर्वक आशय से लोक सेवक की वर्दी एवं टोकन धारण कर दुर्पयोग कर वसूली करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय किया गया पेश

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पुलिस अधीक्षक डॉ. रविंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कुसमी सुश्री रोशनी ठाकुर के मार्गदर्शन में तथा चौकी प्रभारी मड़वास उनि केदार परौहा के नेतृत्व में मझौली पुलिस ने लोक सेवक के पद का प्रतिरूपण कर कपट पूर्वक आशय से लोक सेवक की वर्दी एवं टोकन धारण कर दुर्पयोग कर वसूली करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय किया गया पेश

 

*मामला विवरणः-* थाना प्रभारी मझौली को दिनांक 28.09.2024 जरिये मुखविर सूचना मिली कि ग्राम माटा मुनगहा टोला में काशीराम साकेत के कियोस्क टूकान के सामने पुलिस की वर्दी पहने हुए, एक फर्जी पुलिस वाला मो.सा. लेकर खडा है। उक्त मुखविर सूचना से वरिष्ट अधिकारियों को अवगत कराया जाकर मुखविर सूचना की तस्दीक हेतु मुखविर के बतायेनुसार ग्राम माटा मुनगहा टोला में काशीराम साकेत के कियोस्क टूकान के पास पहुंचे और देखे तो मुखविर द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार काशीराम साकेत के कियोस्क टूकान के सामने एक व्यक्ति उम्र करीबन 22-23 वर्ष का पुलिस की खाकी वर्दी पहने हुए मिला उक्त व्यक्ति खाकी फुलवाह की वर्दी जिसके दोनो कंधो पर म.प्र.पुलिस का बैच लगा हुआ, दाहिने जेब में रामकुमार भारती का नेम प्लेट तथा वर्दी में व्हीसिल कार्ड व बाये बाजू में लेनयार्ड की मोनो लगी हुई, एवं खाकी फुल पैन्ट, कमर में काला बेल्ट जिसमें सामने म.प्र. पुलिस का बक्कल युक्त, काला जूता एवं खाकी मोजा पहना हुआ मिला, जिससे नाम पता पूंछा गया तो अपना नाम रामकुमार साकेत पिता बृजलाल साकेत उम्र 23 वर्ष साकिन चरकवार थाना व्योहारी जिला शहडोल (म.प्र.) का होना बताया। जिससे संदेही उक्त को नोटिस देकर वैध रूप से वर्दी धारण करने एवं भर्ती सर्टीफिकेट की मांग की गई, परंतु कोई वैध कागजात प्रस्तुत नही किया। वही पर मौजूद कियोस्क संचालक काशीराम साकेत ने बताया कि यहीं व्यक्ति मुझसे 10 माह पहले पुलिस की वर्दी पहनकर आया और पुलिस का रौब दिखाकर 3500 रूपये अपने खाते में डलवाया था। आज पैसा मांगा तो पुलिस का धौंस दिया कि मैं थाना में बंद करवा दूगां। जिससे संदेही का यह कृत्य लोक सेवक के पद का प्रतिरूपण कर कपट पूर्वक आशय से लोक सेवक की वर्दी एवं टोकन धारण कर दुर्पयोग कर धारा 204, 205, बीएनएस 2023 के तहत दण्डनीय अपराध पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।


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