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नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर घर से भगाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा

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नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर घर से भगाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा

 

संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि दिनांक 26/04/2024 माननीय न्यायालय श्री आर. एम. भगवती विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट महोदय, के द्वारा दुष्कर्म करने वाले आरोपी अनस मंसूरी को धारा 366ए भादवि एवं 3/4 पॉकसो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट मे सश्रम आजीवन कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 366ए भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक् प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक *सुश्री दिव्या शुक्ला एवं श्रीमती ज्योति कुजूर* द्वारा पैरवी की गई है।

 

घटना का संक्षिप्त् विवरण :-

 

दिनांक 22/06/2021 को शाम को 7 बजे अभियोक्त्रीे बिना बताये कहीं घर से चली गई थी, जिसे अभियोक्त्री के माता पिता ने आसपास रिश्तेदारों में तलाश की, नहीं मिलने पर दिनांक 23/06/2021 को अभियोत्री के गुम होने की सूचना लेख कराई थी। विवचेना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया। अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी उसके पापा की पान की दुकान मे सामान लेने आता था तभी से उसकी दोस्ती आरोपी से हो गई थी। वह आरोपी से मोबाईल पर बात कर रही थी तो उसके पापा ने देख लिया था और उसे डांटा था तो अभियोक्त्री ने आरोपी को पापा द्वारा डांटने की बात बताई तो आरोपी ने उससे कहा कि तुम अपने सारे डाक्यूमेंट और कपडे लेकर 10 नंबर मार्केट पर आ जाओं। तो आरोपी के कहने पर अभियोक्त्री बिना बताये 10 नंबर मार्केट चली गई जहां उसे आरोपी मिला वहां से आरोपी उसे पीपुल्स मॉल के पीछे अपने घर ले गया जहां पर वह आरोपी के साथ रातभर थी। तभी आरोपी ने रात में बहलाफुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया और सुबह अभियोक्त्री को आरोपी ने हबीबगंज स्टेशन पर बैठाकर थोडी देर मे आने का बोलकर वहां से चला गया फिर आरोपी वहां वापस नहीं आया। अभियोक्त्री करीबन 2 दिनों तक आरोपी का इंतजार करती रही, फिर वहां पर किसी व्यक्ति ने उसे स्टेशन घुमने का कारण पूछा और फिर वह अभियोक्त्री को हबीबगंज पुलिस स्टेशन ले गया। हबीबगंज थाने पर पुलिस ने अभियोक्त्री के माता पिता को बुलवा लिया था। अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराने के पश्चात माता पिता को सौप दिया ।

उक्तो घटना के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों एवं वैज्ञानिक साक्ष्य से सहमत होते हुऐ आरोपी अनस मंसूरी को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट मे सश्रम आजीवन कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 366ए भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है ।

 

 

 

 


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