कलेक्ट्रेट कार्यालय में फोटोकापी दर निर्धारण किये जाने हेतु शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित..

कलेक्ट्रेट कार्यालय में फोटोकापी दर निर्धारण किये जाने हेतु शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित..
अंतिम तिथि 11 अप्रैल
*रिपोर्ट*👉 अरुण मिश्रा
सीधी l कलेक्टर Saket Malviya ने जानकारी देकर बताया है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में फोटोकापी दर निर्धारण किये जाने हेतु शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की गई है।
उन्होंने बताया कि निविदा प्रारूप में मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रारूप 05 सौ रूपये चालान से जमा कर कार्यालय कलेक्टर नजारत शाखा सीधी से कार्यालयीन समय पर प्राप्त किया जा सकेगा। निविदा प्रारूप के साथ अमानत राशि 10 हजार रुपये मात्र की डीडी जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा फार्म दिनांक 11.04.2023 को 03 बजे अपरान्ह तक प्राप्त किया जा सकेगा और इसी दिनांक को सायं 04 बजे निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगा। निविदाकार स्वयं उपस्थित हो सकते हैं।
जिन निविदा दाताओं की निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी, उनकी अमानत राशि एक सप्ताह में वापस कर दी जावेगी। बिना किसी कारण बताए निविदा स्वीकृत करने या अस्वीकृत का सर्वाधिकार कलेक्टर सीधी को होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा। प्रति-भूति राशि एक वर्ष बाद फोटोकापी कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के पश्चात ही वापस की जावेगी। फर्म द्वारा कार्य को अधूरा छोड़ने सम्पादित न करने की स्थिति में प्रति-भूति राशि राजसात कर ली जावेगी तथा फर्म भविष्य में निविदा देने हेतु अयोग्य मानी जायेगी। फोटोकापी का देयक दर माह के 05 तारीख तक शाखा कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
फोटोकापी मशीन कार्यालय कलेक्टर सीधी में स्थापित करना होगा। जे.के. फोटोकापी पेपर में फोटोकापी का कार्य सम्पादित करना होगा, जो स्वयं वहन करना होगा। मशीन संचालन के लिए आपरेटर फर्म के द्वारा ही नियुक्त होगा। उसके लिए पृथक से पारिश्रमिक देय नहीं होगा। पेपर, टोनर ड्रम एवं मरम्मत का कार्य फर्म को स्वतः करना होगा। अनुबंध अवधि एक वर्ष तक वैध रहेगा। बाजार दर की स्थिरता को दृष्टिगत अनुबंध अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। फोटाकापी मशीन खराब होने की स्थिति में वैकल्पित व्यवस्था की जिम्मेदारी फर्म की होगी, अन्यथा की स्थिति में जो भी फोटोकापी का व्यय भार कार्यालय में आयेगा उसकी भरपाई अनुबंधकर्ता के देयक एवं प्रति-भूति से वसूल की जावेगी। प्रत्येक दिवस निर्धारित प्रपत्र की पंजी का संधारित करना अनिवार्य होगा। साथ ही जिला कार्यालय से संबंधित प्रभारी अधिकारीध्शाखा लिपिक फोटोकापी कराने की पर्ची हस्ताक्षरयुक्त लिया जाना अनिवार्य होगा। फोटोकापी कलेक्टर कार्यालय के अलावा बाहर का कार्य नहीं किया जायेगा। कार्यालय की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का वाद होने पर कलेक्टर सीधी का निर्णय अंतिम एवं दोनो पक्षों के लिए बंधनकारी होगा। फोटोकापी का कार्य कार्यालयीन समय के पश्चात् भी कार्य की आवश्यकतानुसार करना होगा। साथ ही अवकाश के दिनों में भी आवश्यकतानुसार कार्य करना होगा। फोटोकापी के देयकों का भुगतान शासन द्वारा प्राप्त आवंटन के पश्चात् ही किया जावेगा, इसके लिए निविदाकर्ता द्वारा किसी प्रकार पत्राचार नहीं किया जायेगा।




