सीधी पॉक्सो फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कठोर कारावास

सीधी,(23 फरवरी 2026)। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, सीधी ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक एससी/31/2023 में पारित किया गया।
प्रकरण के अनुसार, 16 अगस्त 2023 को थाना रामपुर नैकिन क्षेत्र में नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने अपराध क्रमांक 782/2023 के तहत धारा 363, 376(ए)(बी) भारतीय दंड संहिता तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(एम)/6 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की। विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रशांत कुमार पाण्डेय ने प्रभावी पैरवी की। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी प्रदीप कोल (उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम बरहाटोला, थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी) को दोषसिद्ध पाया।
न्यायालय द्वारा:
- धारा 363 भादवि के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड
- धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) एवं 20,000 रुपये अर्थदंड
की सजा सुनाई गई।
साथ ही न्यायालय ने कुल 25,000 रुपये अर्थदंड की राशि धारा 357(1)(बी) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपील अवधि पूर्ण होने पर पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने का आदेश दिया है।




