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मारपीट के 02 अलग अलग मामलों में आरोपियों को छह माह का कठोर कारावास एवं जुर्माना

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मारपीट के 02 अलग अलग मामलों में आरोपियों को छह माह का कठोर कारावास एवं जुर्माना

 

मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि फरियादी पवन कुमार पांडेय पिता रामलाल पांडेय उम्र 29 वर्ष निवासी बडागांव थाना अमिलिया द्वारा थाने आकर इस बात की रिपोर्ट की गई कि अभियुक्तमगण 1. मनफेर साकेत पिता पंचम साकेत उम्र 50 वर्ष 2. सूयर्दनी साकेत पिता पंचम साकेत उम्र-42 वर्ष,3. रमेश साकेत पिता महावीर साकेत उम्र-20 वर्ष,4. सुरेश पिता महावीर साकेत उम्र-35 वर्ष,5. साधू साकेत पिता राजदुलारे साकेत उम्र-26 वर्ष,6. वंशराज उर्फ वंशलाल उर्फ पिंटू साकेत पिता देवेंद्र साकेत 7. कैलाश पिता लक्षिमण साकेत उम्र-22 वर्ष, 8. सुंदरी साकेत पति महावीर साकेत उम्र-50 वर्ष के द्वारा गांव के आम रास्ते- को लेकर हुये जमीनी विवाद में उनके द्वारा गंदी-गंदी गालियां देते हुये लात घूसे, पत्थशर एवं लाठी डंडे से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई गई और जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना अमिलिया में अपराध क्र. 237/14 धारा 294,323,324,506,34,427 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के न्यायालय में विचारण में लिया गया। उक्त‍ प्रकरण में शासन की ओर से सशस्त पैरवी करते हुए कु. सीनू वर्मा एडीपीओ सीधी द्वारा अभियुक्त‍गण को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्त‍ को भादवि की धारा 323/34, 325/34 एवं 427 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास व 3,000/-3,000/- रू अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड की राशि में से 2,000/- रूपये बतौर प्रतिकर फरियादी/आहत को प्रदान किये जाने का भी आदेश जारी किया गया।

इसी प्रकार मारपीट के एक अन्य मामले में बताया गया कि फरियादी सूर्यदीन साकेत पिता पंचम साकेत पांडेय उम्र 42 वर्ष निवासी बडागांव थाना अमिलिया द्वारा थाने आकर इस बात की रिपोर्ट की गई कि अभियुक्तगण 1. पवन पाण्डेय पिता रामलाल पाण्डेय उम्र-29 वर्ष,2. रामलाल पाण्डेय पिता छोटेराम पाण्डेय उम्र-62 वर्ष, 3. नरेंद्र पाण्डेय पिता रामलाल पाण्डेय उम्र-30 वर्ष, 4. प्रमोद उर्फ पप्पू पिता रामलाल पाण्डेय उम्र-33 वर्ष के द्वारा गांव के आम रास्तें को लेकर हुये जमीनी विवाद में उनके द्वारा अश्लील गालियां देते हुये लात घूसे से मारपीट कर चोट पहुंचाई गई एवं जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना अमिलिया में अपराध क्र. 238/14 धारा 294,323,506,34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के न्यायालय में विचारण में लिया गया। उक्त‍ प्रकरण में शासन की ओर से सशस्त पैरवी करते हुए कु. सीनू वर्मा एडीपीओ सीधी द्वारा अभियुक्त‍गण को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्त‍ को भादवि की धारा 323/34 (6 काउण्ट) में न्यायालय उठने तक की सजा व 3,000/-3,000/- रू अर्थदंड से दंडित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड की राशि में से 2,000/- रूपये बतौर प्रतिकर फरियादी/आहत को प्रदान किये जाने का भी आदेश जारी किया गया।

 

 

 

 


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