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बताया गया कि फरियादी श्यामवती सेन ने दिनांक 14.07.2014 को समय करीबन साढ़े पांच बजे सायं को उसका देवर रामनिहोर सेन उसके जमीन में लगी वाड़ में तर्रोई व अन्य फलस अपने पतोहू से उखड़वा दिया तब वह मना किया तो वह गाली गलौज कर बोला कि उसके जमीन में लगी थी इसीलिए उखड़वाया हूं और हांथ में लिये डंडे से उसके दांए हांथ में मारा, जिससे उसे गंभीर प्रकृति की चोंट आयी। घटना की रिपोर्ट फरियादिया द्वारा थाना कोतवाली अपराध क्रमांक 647/2014 अंतर्गत धारा 323 एवं 325 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करायी गई एवं प्रकरण अन्वेषण में लिया गया एवं अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय जेएमएफसी सीधी में प्रस्तुत किया गया, जहां विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रामनिहोर तनय माधव प्रसाद सेन उम्र-40 वर्ष, साकिन कुकुड़ीझर, थाना कोतवाली सीधी म.प्र. को धारा 325 भादवि के अपराध में 06 माह का कठोर कारावास एवं 500/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से शसक्त पैरवी श्रीमती पूजा गोस्वा्मी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।
इसी प्रकार मारपीट के एक अन्य मामले मे बताया गया कि फरियादी विश्वनाथ विश्वकर्मा ने थाना कोतवाली उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट
लेखबद्ध कराई कि ग्राम गाडा में कामता प्रसाद तिवारी द्वारा पुत्री की शादी हेतु उसका खेत फरियादी को गहन के रूप में देकर 25000 रूपये प्राप्त किये थे और
आरोपी कामता प्रसाद द्वारा फरियादी को कहा गया था कि पुत्री की शादी के बाद
वह उक्त खेत की रजिस्ट्री करा देगा। उक्त खेत को फरियादी जोतता था। दिनांक 03.07.2014 को कामता प्रसाद खेत जोतने लगा तब फरियादी द्वारा मना किया गया और फरियादी द्वारा कामता प्रसाद को खेत की रजिस्ट्री फरियादी के नाम या उक्त उधार ली गई राशि वापस करने हेतु कहने पर द्वारिका तिवारी, त्रिवेणी तिवारी, बिहारी राम तिवारी, कामताराम तिवारी आए और गाली गालौज करते हुए फरियादी को लाठी डंडे से मारपीट करने लगे जिससे वह चिल्लाकर भागा। मारपीट से उसे बांए हांथ में चोट आई और उसका हाथ टूट गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली सीधी, जिला सीधी म.प्र. द्वारा अपराध क्रमांक 686/2014 अंतर्गत धारा 294, 325/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण अन्वेषण में लिया गया एवं अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय जेएमएफसी सीधी में प्रस्तुत किया गया, जहां विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. द्वारिका प्रसाद तिवारी पिता गंगा प्रसाद तिवारी उम्र-50 वर्ष, 2. त्रिवेणी प्रसाद तिवारी पिता गंगा प्रसाद उम्र-47 वर्ष, 3. बिहारी प्रसाद तिवारी पिता गंगा प्रसाद तिवारी उम्र-40 वर्ष, को धारा 325/34 भादवि के अपराध में 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- 1000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। आरोपी कामता प्रसाद तिवारी पिता गंगा प्रसाद उम्र-52 वर्ष की न्यायालयीन विचारण के दौरान मृत्यु हो गई। प्रकरण में शासन की ओर से शसक्त पैरवी श्रीमती पूजा गोस्वामी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।




