सीधी

नई चेतना 3.0 महिलाओं की खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए जनपद एवं पंचायत स्तर पर कराई जा रही गतिविधियां

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रिपोर्ट अरुण मिश्रा 

सीधी l कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमन राज के सफल मार्गदर्शन एवं जिला परियोजना प्रबंधक पुष्पेंद्र कुमार सिंह के निर्देशन तथा जिला जेंडर नोडल युवा सलाहकार हरी राम त्रिपाठी, वि.ख.नोडल सहायक जिला प्रबंधक प्रशांत मिश्रा के सहयोग से नई चेतना जेण्डर आधारित हिंसा के विरूद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान 3.0 के तहत ग्राम पंचायत गिजवार, दादर, पथरौला, मड़वास, सिलवार अमहिया, सिरौला में गतिविधियां आयोजित की गई। इस अभियान में रंगोली तथा जेंडर शपथ, रैली का आयोजन, बेटा-बेटी में भेद भाव को खत्म करने पर चर्चा, मेंहदी प्रतियोगिता, ग्राम सचिव एवं रोजगार सहायक के साथ अभियान की चर्चा की गई।

 

साथ ही नई चेतना अभियान के तहत संवाद एवं शपथ कार्यक्रम आजीविका मिशन कार्यालय मझौली में उपाध्यक्ष जनपद पंचायत मझौली रमेश कुशवाहा, उपखण्ड अधिकारी आर पी त्रिपाठी, थाना प्रभारी निरीक्षक दीपक बघेल, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पी एल सागर, म. प्र. डे. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ब्लॉक प्रबंधक चंद्रकांत सिंह,सहायक विकासखंड प्रबंधक भरत सोनी एवं सुंदरलाल तिवारी उपस्थिति में आयोजित किया गया। म. प्र. डे. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ब्लॉक प्रबंधक चंद्रकांत सिंह द्वारा बताया गया कि वास्तव में ये जेंडर अभियान पहल समाज में बहुत अच्छे बदलाव लाने का एक अवसर है जिससे हमारे समाज का एक अच्छा निर्माण भी हो रहा है। इन गतिविधियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के संदेश का प्रचार-प्रसार महिलाओं के बीच किया जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

 

कार्यक्रम में सीआरपी के रूप में सीताबाई सिंह, कमला सिंह, शकुंतला कुशवाहा, माया सिंह, संतोषी मिश्रा, संध्या तिवारी द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर समाज के लिए हमें एक अच्छा कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ जिसका वे गर्व भी कर रही हैं। समूह से जुड़ी महिलाओं को नई चेतना जेण्डर आधारित हिंसा के विरूद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान 3.0 के बारे में बताकर जागरूक करने एवं लोक अधिकार केंद्र तक महिलाओं की पहुंच बनाकर उनके हित लाभ के लिए अथक प्रयास हेतु गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहां पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को तत्काल आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं, चिकित्सा सहायता, प्राथमिकी दर्ज करने में महिलाओं की सहायता, मनोवैज्ञानिक या परामर्श सहायता, कानूनी सहायता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के साथ-साथ मुफ्त पुलिस और अदालती कार्यवाही के दौरान सहायता प्रदान की जाती है। जागरूकता गतिविधियों के तहत बाल विवाह पर रोक लगाए, बेटी-बेटा में भेदभाव न करने एवं हिंसा पर आवाज उठाई संबंधित आदि गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।


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