4 वर्ष की बालिका के साथ लैंगिक दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास

4 वर्ष की बालिका के साथ लैंगिक दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास
इंदौर – जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 06-04-2024 को माननीय न्यायालय – तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट , श्रीमती सुरेखा मिश्रा सा., इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने थाना राजेंद्रनगर, जिला इंदौर के अपराध में सत्र प्रकरण क्रमांक 68/2023 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी रामसिंह तंवर आयु 51 वर्ष, निवासी पानी की टंकी राजेंद्र नगर जिला इंदौर को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 342 भादवि में 1वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 5500/ रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर एवं श्रीमती अमिता जायसवाल द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडित बालिका की मॉ ने थाने आकर रिपोर्ट की कि वह राजेन्द्र नगर, इंदौर में किराये से रहती है, घर का टी.वी. खराब होने से फरियादिया के तीनों बच्चे अर्थात् सबसे बड़ी लडकी 8 वर्ष, उससे छोटा लड़का 6 वर्ष तथा सबसे छोटी बालिका उम्र 4 वर्ष आरोपी के घर टी.वी. देखने जाते हैं। दिनांक 02-01-2023 को करीब 02 बजे वह गेहूं बीन रही थी। उसी समय उसके तीनों बच्चे रामसिंह के घर टी.वी. देखने गये थे। करीब 03 बजे के आसपास उसकी बड़ी लड़की व छोटा लडका बाहर खेलते हुए दिखे, बालिका उनके साथ नहीं दिख रही थी, तो उसने बड़ी लडकी से पूछा कि बालिका कहां है, तो वह बोली कि सामने वाले रामसिंह नानाजी के घर है। उसने बड़ी लड़की से कहा कि बालिका को लेकर आओ, तभी उसने रामसिंह के घर के रूम का दरवाजा ठोंका तो दरवाजा अंदर से लगा था। उसकी लड़की ने दरवाजे को खटखटाया तो कुछ देर बाद रामसिंह ने गेट खोला।करीब 03:30 बजे उसकी बड़ी लड़की बालिका को लेकर घर आई तो बालिका की आंखों में आंसु थे। उसने बालिका से पूछा कि क्या हो गया, तो बालिका कुछ नहीं बोली। बालिका रात में ढंग से सो नहीं रही थी, बाथरूम जाये तो रोने लगती थी, पर ध्यान नहीं दिया। फिर दिनांक 03-01-2023 को शाम को करीब 05 बजे आरोपी फरियादियां के घर आया और उसने सबसे छोटी बालिका को उठाकर गोद में बैठाने लगा तो वह जोर-जोर से रोने लगी, तो आरोपी चला गया। आरोपी के जाने के बाद उसने बालिका से पूछा कि आरोपी रामसिंह नानाजी को देखकर क्यों रोने लगी, पहले तो नानाजी के पास अच्छे से जाया करती थी, उन्होंने कुछ किया है क्या, तब उसकी लडकी बालिका बोली कि रामसिंह नानाजी उसके साथ अश्लील हरकत करते थे। शाम को जब फरियादियां की मॉ अर्थात बालिका की सगी नानी आई तो यह बात उन्हें बताई। उसकी मम्मी ने रामसिंह के घर जाकर उसकी पत्नी को कहा कि रामसिंह ने उसकी नातन के साथ क्या किया, तो दोनों पति पत्नी उनके साथ झगडा करने लगे व मारने की धमकी देकर कहने लगे कि यदि तुमने हम पर इल्जाम लगाया तो तुम्हें यहा रहने नहीं देंगे। डर के कारण यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। दिनांक 12-01-2023 को फरियादियां अपनी बहन के साथ बालिका को लेकर राजेन्द्र नगर, धनवतरी मेन रोड पर बैठने वाले डॉक्टर के पास लेकर गई तो वहां पर नर्स ने बालिका को देखा और कहा कि इसके साथ गलत हुआ है, तुम थाने पर जाकर शिकायत करो व इसका मेडिकल करवाओ, तब उन्हें पता चला कि रामसिंह ने दिनांक 02-01-2023 को उसकी बेटी बालिका के साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया है। फिर दिनांक 12-01-2023 को उसने अपनी माँ व बहन के साथ बालिका को ले जाकर पुलिस थाना राजेन्द्र नगर, इंदौर में रिपोर्ट दर्ज कराई। बालिका की माता की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना राजेन्द्र नगर, इंदौर में अपराध क्रमांक 35/2023 धारा 376, 376 (ए) (बी), 506, व धारा 3/4, 5 (एम)/6, पॉक्सो की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत धारा 342 भादस व धारा 5 (एल)/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर अभियोग पत्र अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।। जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया।




