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अवैध रूप से डीजल पेट्रोल विक्रय हेतु रखने वाले आरोपियों को 01-01वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच-पॉच हजार रूपये जुर्माने की सजा

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अवैध रूप से डीजल पेट्रोल विक्रय हेतु रखने वाले आरोपियों को 01-01वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच-पॉच हजार रूपये जुर्माने की सजा

ए आर न्यूज़ लाइव

बताया गया कि दिनांक 22.06.2017 को थाना प्रभारी कुसमी हमराह स्टाफ के साथ कस्बा कुसमी भगवार भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भगवार तहसील रोड मे निवासरत दौलत प्रसाद गुप्ता एवं गोपालदास गुप्ता अपने-अपने घर के सामने अवैध रूप से पेट्रोल डीजल बेचने हेतु रखे हैं। उक्त सूचना पर हमराह स्टाफ एवं दो गवाहों के साथ दौलत प्रसाद गुप्ता एवं गोपालदास गुप्तां के घर में रेड किया, जहां अभियुक्तगण अपने-अपने घर के सामने एक नीले रंग की प्लास्टिक के जरीकेन मे पेट्रोल एवं डीजल बिना वैध अनुज्ञप्ति के विक्रय हेतु रखे पाये गये। अभियुक्त दौलत प्रसाद गुप्ता के कब्जे से अवैध 115 लीटर पेट्रोल एवं 230 लीटर डीजल एवं अभियुक्त गोपालदास गुप्ता के कब्जे से अवैध 20 लीटर पेट्रोल एवं 35 लीटर डीजल बिना वैध अनुज्ञप्ति के विक्रय हेतु रखा पाया जाना बरामद किया गया। जिस पर पुलिस थाना मझौली में अपराध क्रमांक 78/2017 एवं 79/2017 अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मझौली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां आपराधिक प्रकरण क्र. 421/2017 एवं 422/2017 में शासन की ओर से शसक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रामराज सिंह द्वारा दोनो प्रकरण के अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली द्वारा अभियुक्त‍गण दौलत प्रसाद गुप्ता पिता रामपियारे गुप्ता उम्र 51 वर्ष एवं गोपालदास गुप्ता पिता जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता उम्र 56 वर्ष दोनो निवासी ग्राम भगवार थाना कुसमी जिला सीधी (म.प्र.) को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराध में एक – एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/- 5,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही सुपुर्दनामा निरस्त करते हुए सुपुर्दगी पर अभियुक्तगण को सुपुर्द डीजल पेट्रोल अपील अवधि पश्चात् राजसात की कार्यवाही किये जाने हेतु श्रीमान् कलेक्टर जिला सीधी म.प्र. को निर्देशित किया गया।


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