मारपीट के आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास

बताया गया कि ग्राम कोनिया चौकी खड्डी थाना रामपुर नैकिन अंतर्गत फरियादिया दिनांक 16.06.2015 को सुबह 08:00 बजे हैण्डपंप पर पानी भरने गई थी तभी अभियुक्त रामकुमारे शराब पीकर सायकिल से गिर गया तो फरियादी ने कहा कि दिखता नही है क्या। इसी बेइज्जती को लेकर जब फरियादिया गेहूं पिसाने चक्की पर गई तो अभियुक्त पुन: शराब पीकर आया और फरियादिया से लाठी डण्डे से मारपीट करने लगा, जिससे फरियादिया के पैर की पतेरी की हड्डी टूट गई। घटना की शिकायत पर थाना रामपुर नैकिन में अपराध क्र. 515/15 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय जेएमएफसी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां विचारण उपरांत माननीय न्यायाधीश जेएमएफसी रामपुर नैकिन की न्यायालय द्वारा अभियुक्त रामकुमारे उर्फ कुमारे कोल पिता छोटेलाल कोल उम्र 50 वर्ष निवासी कोनिया चौकी खड्डी थाना रामपुर नैकिन को धारा 325 भादवि के अपराध में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/-रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से शसक्त पैरवी श्री पंकज पारेता, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा की गई।




