01 जुलाई से सीधी जिले की समस्त यात्री बसों का संचालन नवीन बस स्टैंड से अनिवार्य

सीधी। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 01 जुलाई 2026 से सीधी जिले की समस्त यात्री बसों का संचालन केवल नवीन बस स्टैंड से ही किया जाएगा। इस तिथि के बाद पुराने बस स्टैंड से किसी भी प्रकार का बस संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं सुचारु बनाने, मुख्य मार्गों पर लगने वाले जाम को कम करने तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। नवीन बस स्टैंड को प्रभावी रूप से संचालित करने और वहां यात्री सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी बस संचालक, वाहन स्वामी एवं चालक 01 जुलाई 2026 से अपनी समस्त यात्री बसों का संचालन केवल नवीन बस स्टैंड से ही सुनिश्चित करेंगे। पुराने बस स्टैंड अथवा किसी अन्य अनधिकृत स्थान से बसों का संचालन या सवारी बैठाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इस व्यवस्था का संबंधित विभागों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाएगा तथा नियमों के पालन की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों एवं वाहन स्वामियों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 सहित अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत चालानी कार्रवाई एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों एवं यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के लिए केवल नवीन बस स्टैंड का उपयोग करें और इस नई व्यवस्था को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें, जिससे जिले में यातायात व्यवस्था अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित बन सके।




