सीधी: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

सीधी। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, सीधी ने नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी राशि अपील अवधि समाप्त होने के बाद पीड़िता को क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रदान की जाएगी।
प्रकरण के अनुसार, 5 अक्टूबर 2023 को पीड़िता द्वारा अस्पताल पुलिस चौकी सीधी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया गया था और उसे धमकाकर चुप रहने को मजबूर किया गया।
मामले में थाना बहरी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, सीधी में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रशांत कुमार पाण्डेय द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी मुंसिया कोल उर्फ गिरधारी कोल (25 वर्ष), निवासी ग्राम नकझर खुर्द, थाना बहरी, जिला सीधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5(ज)(ii)/6 के तहत दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।




