क्राइममध्य प्रदेश

मारपीट के आरोपी को 03 वर्ष के कारावास की सजा

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मारपीट के आरोपी को 03 वर्ष के कारावास की सजा

मझौली, न्‍यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी रामगोपाल केवट पिता राममनोहर केवट उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम चंदौही डोल थाना मझौली को धारा 325 भादवि के अपराध में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000/- रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।

बताया गया कि दिनांक 03/12/2018 को समय सुबह 07:00 से 08:00 बजे के बीच ग्राम चदौही डोल में अभियुक्‍त रामगोपाल केवट ने फरियादी धर्मदास केवट की खेत की सीमा को तोडकर जोतते हुए फसल को नुकसान पहुंचाया। फरियादी द्वारा मना करने पर आरोपी द्वारा अश्‍लील गांलियां देते हुए बास की लाठी से मारपीट की गई जिससे फरियादी के सिर पर चोंट आई व एक हाथ में अस्‍थीभंग हुआ। घटना की शिकायत पर पुलिस चौकी मडवास से थाना मझौली में अपराध क्र. 783/2018 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भादवि दर्ज किया गया एवं विवेचना पश्‍चात् अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय मझौली में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 472/2018 में शासन की ओर से सहायक निदेशक (जिला अभियोजन अधिकारी) श्री राजकुमार रावत के कुशल निर्देशन में सशक्‍त पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री ओमप्रकाश बागरी द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय जेएमएफसी मझौली के द्वारा अभियुक्‍त धारा 325 भादवि में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

 

 

 

 


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