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हत्या के चिन्हित मामले में आरोपी को आजीवन कारावास – सीधी न्यायालय का कड़ा फैसला

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सीधी। हत्या के चिन्हित मामले में आरोपी को सीधी न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2020 में चुरहट थाना क्षेत्र के सोनू बंसल की हत्या से जुड़ा है। माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

2020 की घटना में बढ़ा विवाद और हुई हत्या

घटना 19 नवंबर 2020 की शाम की है। फरियादिया किरन बंसल अपने घर के पास खड़ी थीं, तभी परिवारिक विवाद के दौरान पूनम बंसल ने अपने पति को डंडे से मारना शुरू किया। बीच-बचाव करने आए सोनू बंसल को टांगी और पत्थर से गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान सोनू की मौत हो गई।

पुलिस ने किया जघन्य प्रकरण के रूप में चिन्हित

थाना चुरहट पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर अपराध क्रमांक 812/20 कायम किया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीधी ने इसे जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी में चिन्हित किया और विशेष विवेचना के निर्देश दिए। जांच पूरी होने के बाद मामला न्यायालय भेजा गया।

शासन की ओर से हुई सशक्त पैरवी

सत्र प्रकरण क्रमांक 34/2021 की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री आदित्य प्रताप सिंह ने सबूतों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि सुनिश्चित की। अदालत ने अभियुक्त संतलाल बंसल को संदेह से परे अपराधी पाया।

सीधी न्यायालय ने सुनाया सशक्त निर्णय

माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि ऐसे निर्णय समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करते हैं। प्रकरण की जानकारी मीडिया सेल प्रभारी, जिला अभियोजन कार्यालय सीधी (म.प्र.) ने साझा की।

 


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