बस चालक की लापरवाही पड़ी भारी, अदालत ने सुनाई 6 माह की सजा

सीधी। लापरवाही से बस चलाने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आरोपी बस चालक को दोषी मानते हुए 6 माह के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, 29 जून 2017 को फरियादी अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी से लौट रहा था। दोनों बस क्रमांक MP 53 P 0485 से ग्राम चितवरिया जा रहे थे। बताया गया कि बस चितवरिया स्टैंड पहुंचने पर फरियादी पहले उतर गया, जबकि उसकी पत्नी बस से नीचे उतर रही थी। इसी दौरान चालक ने बस को तेज गति और लापरवाही से आगे बढ़ा दिया।
बस अचानक आगे बढ़ने से महिला नीचे गिर गई और उसे गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद थाना अमिलिया पुलीस स्टेशन में आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी चालक विजयबहादुर सिंह को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने आरोपी को धारा 279 के तहत जुर्माने तथा धारा 338 के तहत 6 माह के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पूजा गोस्वामी ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन विभाग ने इसे सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार वाहन संचालन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला बताया है।




