क्राइमसीधी

मारपीट के काउण्टर केस में दोनो पक्षों के आरोपियों को 06-06 माह का कठोर कारावास एवं जुर्माना

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बताया गया कि दिनांक 10.07.2017 को फरियादी रंजीत ने पुलिस चैकी, जिला अस्पताल सीधी में इस आशय की सूचना दर्ज करवाई कि उक्त दिनांक को शाम लगभग 07.00 बजे ग्राम देवाडांड़ में उसके बड़े भाई सुनील, सतीष व पिता जवाहर अपने घर के पीछे बारी रूंधे थे, जिसे फरियादी के बड़े पिता हीरालाल व उसके लड़के पुरूषोत्तम, शिवशंकर, रामनरेश उर्फ बबलू सभी एक राय होकर गैंती, टांगी लेकर आये और बाड़ी को काट, उखाड़ कर फेकने लगे, तब सुनील, सतीष ने जाकर उन्हें मना करने लगे तो उक्त लोगो ने उसके भाई को मां, बहन की गालियां देने लगे। हल्ला गुल्ला सुनकर फरियादी तथा उसके पिता जवाहर भी वहां पर पहुंच गये और अभियुक्तगण को बाड़ी खराब करने से मना किया तो अज्जू विश्वकर्मा ने टांगी से सिर में सुनील को मारा, तब फरियादी व उसके भाई सतीष व पिता जवाहर बीच बचाव के लिए गये तो हीरालाल, सतीष ने गैंती से, शिवशंकर टांगी से तथा रामनरेश डंडा से मारने लगा। हल्ला गोहार करने पर राजकरण, भगवत तिवारी, ललन तिवारी व अन्य लोगों ने आकर बीच बचाव किया, तब सभी अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर पुलिस चैकी, जिला अस्पताल सीधी में प्राथमिकी दर्ज की गई व उक्त प्राथमिकी के अधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 534/2017 अंतर्गत धारा 294, 324, 506, 307 भा.द.सं की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई व प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय विशेष न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.) अधिनियम सीधी के न्यायालय ने अभियुक्तगण 1. हीरालाल विश्वकर्मा तनय सोनहर विश्वकर्मा, – (मृत) 2. पुरूषोत्तम विश्वकर्मा तनय हीरालाल विश्वकर्मा, उम्र 31 वर्ष, 3. रामनरेश विश्वकर्मा तनय हीरालाल विश्वकर्मा, उम्र 24 वर्ष, 4. शिवशंकर विश्वकर्मा तनय हीरालाल विश्वकर्मा, उम्र 25 वर्ष, सभी निवासी ग्राम देवाडांड, थाना कोतवाली, जिला सीधी (म.प्र.) धारा 323/34 (तीन शीर्ष) एवं 324/24 भादवि के अपराध में 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 3000/- 3000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सशस्त पैरवी श्रीमती श्रद्धा सिंह, अपर लोक अभियोजक, जिला न्याायालय सीधी की गई। उक्त प्रकरण के संबंध में काउण्टर केस दर्ज था, जिस पर भी द्वितीय पक्ष के आरोपियों को उसी तिथि को उपरोक्‍तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया है।

 

 

 

 


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