
पुलिस कप्तान के अगुआई में अवैध खनिज उत्खनन के विरूद्ध थाना कोतवाली एवं भुइमाड़ पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही
*वाहन समेत लगभग 8 लाख रुपये कीमती मशरुका जप्त करते हुऐ विभिन्न धाराओं में किया प्रकरण पंजीबद्ध*
*रिपोर्ट*👉 अरुण मिश्रा
सीधी।पुलिस अधीक्षक डॉ.रविन्द्र वर्मा के कुशल निर्देशन एवं अति.पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पटले व उप पुलिस अधीक्षक सीधी श्री नारायण कुमरे, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कुसमी सुश्री रोशनी सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरी सतीश मिश्रा व थाना प्रभारी भुइमाड़ उनि आकाश सिंह के नेतृत्व में सीधी पुलिस द्वारा अवैध रूप से रेत का उत्खनन एवं परिवहन कर रहे वाहनों को जप्त कर चालकों के विरुद्ध मामला किया पंजीबद्ध।
*मामला विवरण*
*(१)* थाना भुईमाड़ को दिनांक 16/06/23 को देहात भ्रमण के समय जरिये मुखबिर के सूचना मिली कि एक टेक्टर चालक लाल रंग का टेक्टर जिसे आधा नीला आधा लाल रंग का ट्राली है गोपद नदी मे गोपती टोला से बालू (रेत) खनन करके भर रहा है सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु एक टीम को गोपती टोला रवाना किया गया जो टीम पहुंची तो ट्रैक्टर चालक टीम को देखकर वहां से ट्रैक्टर लेकर भाग निकला पीछा करने पर टिकुरा टोला में जाकर रोड पर ट्रेक्टर और ट्राली मिली चालक नहीं मिला जो ट्रेक्टर व टाली को नजदीक से देखने पर पाया कि ट्रैक्टर लाल रंग का महेन्द्रा बी 275 डीआई जिसका नंम्बर एमपी 66 ए 1787 था एवं ट्राली न. एमपी 66 ए 2109 जिसमे बालू भरा था। ट्रैक्टर चालक का उक्त कृत्य आईपीसी की धारा 379, 414 एवं खान खनिज अधिनियम की धारा 4, 21 का अपराध पाये जाने पर आरोपी ट्रैक्टर चालक के विरूद्ध अपराध कायम कर ट्रैक्टर मय ट्राली रेता भरा हुआ कुल कीमती 6 लाख 4 हजार रूपये जप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
*(2)* थाना कोतवाली सीधी को दिनांक 16/06/2023 को अपराध विवेचना दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम मडरिया बाई पास में एक पुराना 407 एमपी 53 जीए 1835 का चालक अवैध बालू चोरी कर के विक्री हेतु सीधी ला रहा है इस सूचना की तस्दीक हेतु मौके पर टीम पहुंची तो तो मडरिया बाई पास से सीधी आने वाली रोड के पास वाहन आता हुआ मिला जिसे रुकवाया जाकर चालक का नाम पता पूछा तो अपना नाम राधे श्याम केवट पिता बाबूलाल केवट उम्र 27 साल निवासी बहेरा थाना कोतवाली सीधी का होना बताया।चालक उपरोक्त से मौके पर रेत लोड/ परिवहन करने का वैद्य कागजात चाहा गया जो कोई कागजात पेश नहीं किया। 407 चालक का उक्त कृत्य आईपीसी की धारा 379, 414 एवं खान खनिज अधिनियम की धारा 4, 21 का अपराध पाये जाने पर आरोपी 407 चालक के विरूद्ध अपराध कायम कर 407 रेता भरा हुआ कुल कीमती 2 लाख 3 हजार रूपये जप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।




