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भाई की हत्या करने के चिन्हित मामले में सत्र न्यायालय ने सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा*:

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: *भाई की हत्या करने के चिन्हित मामले में सत्र न्यायालय ने सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा*:

मीडिया सेल प्रभारी सीधी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि आरक्षी केन्द्र मझौली के अंतर्गत ग्राम सेंदुरा मौहार टोला में अभियुक्त साहबलाल सिंह गोंड ने अपने भाई इन्द्रपाल सिंह के सिर में डण्डे से प्रहार कर हत्या कर दी। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 29.07.2023 को रात के करीब 11:00 बजे मृतक इन्द्रपाल सिंह, अपने भाई अभियुक्त साहबलाल सिंह एवं दादूलाल पनिका के घर के बीच में बैठा हुआ था। उसी समय रोड की तरफ से उसका भाई अभियुक्त साहबलाल सिंह एवं भांजा बृजेन्द्र आता दिखा। मृतक इन्द्रपाल सिंह ने अपने भांजे बृजेन्द्र सिंह से कहा कि वह अपने घर चला जाये, उसे ऐसा भांजा नहीं चाहिये, क्योकि उसका चाल-चलन ठीक नहीं है। इसी बात को लेकर मृतक के भाई अभियुक्त साहबलाल सिंह को गुस्सा आ गया और उसने अपने हांथ मे ली हुयी बांस की लाठी से इन्द्रपाल सिंह के सिर में लगातार कई प्रहार किये, जिससे इन्द्रपाल सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। अगली सुबह 06:00 बजे जयभान पनिका ने उक्त घटना के विषय में मृतक इन्द्रपाल सिंह की पत्नी लीलावती सिंह को बताया, तब लीलावती सिंह ने घटनास्थल पर जाकर देखा कि उसके पति इन्द्रपाल सिंह का शव पड़ा हुआ था तथा उसके सिर से खून बहा हुआ था। वहीं पर बृजेन्द्र सिंह ने रात की घटना के संबंध में सभी लोगों को बताया। अभियुक्त साहबलाल सिंह के द्वारा अपने भाई इन्द्रपाल सिंह की हत्या किये जाने के संबंध में सूचना लीलावती सिंह ने दिनांक 30.07.2023 को पुलिस चौकी मड़वास में दी गई, जिस पर थाना मझौली में अपराध क्रमांक 853/23 अंतर्गत धारा 302 भादवि पंजीबद्ध की गई। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मझौली में प्रस्तुत किया गया, जहां प्रकरण उपार्पण पश्चात् जिला न्यायालय सीधी को विचारण हेतु प्राप्त हुआ। न्यायालयीन विचारण के दौरान श्री प्रशान्त कुमार पाण्‍डेय, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सीधी के द्वारा शासन की ओर से शसक्त पैरवी करते हुए कुल 10 अभियोजन साक्ष्य कराये गये एवं अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप सत्र प्र. क्र. 163/23 में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा अभियुक्त साहबलाल सिंह गोंड़ तनय रघुवीर सिंह गोंड़, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम सेंदुरा, पुलिस चौकी मड़वास, थाना मझौली, जिला सीधी (म0प्र0) को धारा 302 भादवि के आरोप में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000 रू. अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया।

 

 

 


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