ब्रेकिंग न्यूज़

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 मई को

ar 728 ad
AR News Live

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 मई को

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2024 की दूसरी लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11 मई 2024 को जिला मुख्यालय सीधी तथा तहसील चुरहट, मझौली एवं रामपुर नैकिन में किया जायेगा। जिला मुख्यालय सीधी में प्रातः 10ः30 बजे स्थानीय ए.डी.आर. भवन जिला न्यायालय परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष संजीव कुमार पाण्डेय द्वारा नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया जायेगा।

 

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणोें के निराकरण हेतु 22 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया है। जिला न्यायालय सीधी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजीव कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री सुधीर सिंह चौहान, प्रथम जिला न्यायाधीश मुकेश कुमार, द्वितीय जिला न्यायाधीश राजेश कुमार श्रीवास्तव, तृतीय जिला न्यायाधीश विकास चौहान, चतुर्थ जिला न्यायाधीश गौतम कुमार गुजरे, प्रथम जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उर्मिला यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण डोडबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती शोभना मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट रेनू श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अनिरूद्ध कुमार उचाड़िया, न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं श्रम न्यायालय के प्रकरणों का निराकरण हेतु श्रम न्यायाधीश श्री सुशील गहलोत की न्यायिक खंडपीठ का गठन किया गया है। सिविल न्यायालय चुरहट में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट वैशाली बड़ेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री विजया विश्वकर्मा एवं सिविल न्यायालय मझौली में न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट रूची परते तथा सिविल न्यायालय रामपुर नैकिन में न्यायिक मजिस्ट्रेट परमानंद सनोडिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव पटेल की खंडपीठों का गठन किया गया है।

 

जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वीरेन्द्र जोशी ने नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय में लंबित सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, विद्युत, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य मामलों के साथ साथ जलकर व बिजली के बिल संबंधी प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण कराया जायेगा।

 

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाण्डेय ने आमजन से जिनके राजीनामा योग्य प्रकरण न्यायालय में लंबित हो अथवा बैंक वसूली, जलकर व बिजली के बिल संबंधी प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण दिनांक 11 मई 2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में कराने की अपील की है।


AR News Live
ar 728 ad
ar 728 ad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ar 728 ad
Back to top button