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जिले में 22 एवं 26 जनवरी को शराब बिक्री पर प्रतिबंध तथा शुष्क दिवस घोषित

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जिले में 22 एवं 26 जनवरी को शराब बिक्री पर प्रतिबंध तथा शुष्क दिवस घोषित

रिपोर्ट👉 अरुण मिश्रा

 

सीधी l कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी साकेत मालवीय ने आदेश जारी कर सीधीे जिले की समस्त प्रकार की मदिरा दुकानें, मदिरा गोदाम, होटल बार (एफ.एल.-3) रेस्तरा बार (एफ.एल.-2) एवं देशी मद्य भाण्डागार सीधी को दिनांक 22 जनवरी एवं 26 जनवरी 2024 (गणतंत्र दिवस) को पूर्णतः बंद रखा जाना आदेशित करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस के दौरान मदिरा क्रय, विक्रय, परिवहन एवं धारण करते पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।

 

उन्होंने बताया कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में श्री राम मंदिर में स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों पर बड़े कार्यक्रमों, समारोहों का आयोजन, जुलूस, प्रभातफेरी आदि निकलना संभावित है। प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र दिनांक 14 जनवरी 2024 के अनुक्रम में 22 जनवरी 2024 को पूरे जिले में शराब बिक्री पर प्रतिबंध तथा शुष्क दिवस घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 62 भोपाल बुधवार दिनांक 22 फरवरी 2023 के कंडिका क्रमांक 37.1 में वर्ष 2023-24 के लिए शासन द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवसों में 26 जनवरी 2024 (गणतंत्र दिवस) उल्लेखित है।


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